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सोमवार, 4 जनवरी 2021

हरियाणा में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, डीजीपी व चार डीसी को बनाया पार्टी



चंडीगढ़। गत माह कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर गड्ढे खोदकर अवरोध पैदा करने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट गया है। किसानों का रास्ता रोकने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में हरियाणा पुलिस के मुखिया, सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला के जिला उपायुक्तों को पार्टी बनाया गया है।

याचिका में इन सभी को किसानों के रास्ते में अवरोध पैदा करने तथा उन्हें दिल्ली जाने से रोकने का आरोपित बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। होशियारपुर के एक गैर सरकारी संगठन गुरु नानक वेलफेयर सोसायटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि नेशनल हाईवे एक सरकारी संपत्ति है और राजनेता अपने स्वार्थों के लिए इस संपति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सरकार के निर्देश पर इन सभी जिलों के डीसी ने नेशनल हाईवे में गड्ढे खुदवाने के काम किए तथा फ्लाईओवर पर अवरोध करने के लिए एक निजी कंपनी की सहायता ली।


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