लुधियाना कोर्ट में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व रणइंदर सिंह के खिलाफ चल रही इनकम टैक्स विभाग की शिकायत के मामले में एडिशनल सेशन जज अतुल कसाना ने इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की इंस्पेक्शन एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ईडी को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 1 अक्टूबर को कहा है।
बता दें कि सीजेएम पीएस कलेखा की कोर्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने तीन कंप्लेंट्स आय के स्त्रोत से अधिक होने के मामले में अलग-अलग धाराओं में दायर की हुई है। इन कंप्लेट्स में इनकम टैक्स विभाग ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी लगाए गए थे। जिनकी इंस्पेक्शन करने और उनकी प्रतियां देने की दरख्वास्त ईडी ने लगाई थी।
जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह ने 18 सिंतबर को परमीशन दे दी और ट्रायल कोर्ट के अहलमद को आर्डर किया कि वो ईडी को 28 सितंबर को अपने रूम में अपनी सुपरवीजन में फाइल इंस्पेक्शन करने दें। इस आर्डर के खिलाफ रणइंदर सिंह ने अपने वकील के जरिए रीविजन पटिशन डाली। सुनवाई के दौरान रणइंदर के वकील ने कहा कि जो लोअर कोर्ट फाइल इंस्पेक्शन के आर्डर किया है, वो कानून ठीक नहीं। क्योंकि जो केस इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनके खिलाफ दायर किये है। उनमें ईडी पार्टी नहीं और ईडी की एप्लीकेशन मंजूर करते वक्त उन्हें (अमरिंदर सिंह-रणइंदर) को नोटिस भी नहीं दिया। जज अतुल कसाना ने निचली कोर्ट के आर्डर पर रोक लगाई।
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