Monday, May 3, 2021

समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी की जरूरतमन्द कोरोना पोजटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की सेवा जारी


बठिंडा।
समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा द्वारा कोरोना से पीड़ित जरूरतमन्द मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की सेवा लगातर जारी है। संस्था द्वारा पिछले 24 घण्टों में 6 कोरोना पोजटिव मरीजों को सिविल अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। एक मरीज को एनएफएल टाउनशिप के क्वार्टरों में रहने वाला था जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और घर पर भी अकेला ही रहता था। इसके अलावा एक बजुर्ग की हालत गम्भीर हो गई जिसको चलने में भी परेशानी थी और घर पर भी कोई वाहन उपलब्ध नही था। संस्था द्वारा रात के समय एम्बुलेंस सेवा भेज बजुर्ग को अस्पताल में दाखिल करवाया गया।


संस्था को एक हजार ग्लव्ज, 100 पीपीई किट्स, सेनेटाइजर तथा 10 हजार का सहयोग

कोरोना मरीजों के लिए चाय, नाश्ता दोपहर तथा रात का भोजन, कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तथा कोरोना पीड़ित मृतकों के अंतिम संस्कार की सेवाएं निभा रही समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा को संतपुरा रोड़ निवासी नीरज सिंगला तथा विजय सिंगला ने संस्था को वालंटियर की सुरक्षा हेतु एक हजार ग्लव्ज, 100 पीपीई किट्स तथा सेनेटाइजर उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा संस्था सदस्य अनमोल जौड़ा ने संस्था को 5 हजार रुपये तथा एक दानि सज्जन द्वारा संस्था को 5100₹ का चैक भेंट किया गया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष सोनू माहेश्वरी, सदस्यों गौतम शर्मा, अतुल जैन ने दानि सज्जनों का आभार प्रकट किया।

बठिंडा जिले में सरकार की हिदायतों के बाद नई पाबंदियां लागू- सभी गैर-ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें 15 मई तक रहेंगी बंद: डिप्टी कमिश्नर

-कार, टैक्सी में केवल 2 व्यक्ति कर सकेंगे सफर वही 10 लोगों से अधिक का जलसा नहीं होगा

-धार्मिक स्थान प्रतिदिन की शाम 6 बजे से पहले बंद होंगे,सरकारी दफ्तर और बैंक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे

बठिंडा: पंजाब सरकार के गृह विभाग की तरफ से 30 अप्रैल को जारी हिदायतों के बाद आज सोमवार को जारी नई पाबंदियों के अनुकूल जिला बठिंडा के अंदर भी जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर बी श्रीनिवासन की तरफ से पाबंदी के हुकम जारी किये गए है।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला बठिंडा की सीमा के अंदर हवाई, रेल या सड़की रास्ते के द्वारा अधिक से अधिक 72 घंटे पुरानी कोविड टैस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (जिसको 2 हफ्ते पहले कम से कम एक डोज लगी हो) दिखा कर ही दाखिल हो सकेगा।  

वही गैर जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानों बंद रहेंगी। केवल ज़रूरी वस्तुएं और सेवाओं के साथ सबंधित दुकानों जैसे कि कैमिस्ट शाप, दूध, ब्रैड, सब्जियां, फ़्रूट, डेरी और पोल्ट्री उत्पादन, आंडे, मीट, मोबायल रिपेयर के साथ सबंधित दुकानों को छुट रहेगी। लेबोरेटरी, नर्सिंग होम और मैडीकल की दुकानों पर रोक लागू नहीं होंगी।

वही उद्योग ईकाईयों में काम करने वाले लेबर और कर्मचारियों को उद्योग इकाई की तरफ से जारी कर्फ़्यू के पास होने पर छूट होगी। पेट्रोल और डीज़ल पंप, एल.पी.जी. आक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर्ज, कैमिस्ट शापज, सभी मैडीकल लैब, डायगोनिस्टक सेंटर, सभी मैडीकल स्कैन सेंटर, सभी पशु डिस्पैंसरियां, पशु मैडीकल स्टोर, मंडियों में गेहूं की खरीद और काम करने वाली लेबर, सभी केंद्र और सूबा सरकार के दफ़्तरों के कर्मचारी, सभी प्राइवेट सकोयर्टी एजेंसियों के स्टाफ को आन ड्यूटी, सभी बैंक और ए.टी.एम, फायनाईशियल इंस्टिट्यूटस को सम्बन्धित अदारे की तरफ से जारी आई कार्ड कर्फ़्यू के पास माने जाएगें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण और सभी सी.एस.सी. सेंटरें को छूट होगी।

सभी रैस्टोरैंट (होटलों समेत), कैफे, कोफी शाप, फास्ट फूड कोर्ट, ढाबा पर बैठकर खाने की इजाज़त नहीं होगी जबकि वह टेक-अवे और होम डिलवरी के लिए रात 9 बजे तक कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त स्थानों में अंदर बैठकर खाने पर बिल्कुल पाबंदी है। सभी हफ्तावारी बाजार बंद रहेंगी। केवल ज़रूरी वस्तुएं और सेवा वाले व्हीकल जैसे दूध, सब्जियाँ, फ़्रूट, डेरी और पोल्ट्री उत्पादन, अंडे, मीट पर पाबंदी नहीं होगी।

सारे बार, सिनेमा हाल, जिंम, सपा, स्विमिंग पुल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कंपलैक्स, पी. जी. और सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। जिले के अंदर सामाजिक, संस्कृतिक, खेल और दूसरे सबंधित समागमों पर पूर्ण रूप में पाबंदी है। सभी राजनितिक भीड़ों पर भी पूर्ण पाबंदी है। इन हुक्मों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिसमें प्रबंधक, भाग लेने वाले, स्थान के मालिक, टैंट हाऊस मालिक विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा। इसके इलावा निर्धारित संख्या से अधिक जलसा में शामिल होने वालों को 5 दिन के होम कोआर्नटाइन किया जायेगा।

जारी हुक्मों अनुसार सभी सरकारी दफ़्तर और बैंक अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे केवल कोविड सम्बन्धित ड्यूटी की तैनाती को छूट रहेगी। सभी 4 पहिया वाहनों जैसे कि कार, टैक्सी में 2 से ज़्यादा लोगों के जाने-आने की आज्ञा नहीं है परन्तु मरीज़ को हस्पताल ले जाने -लाने समय पर छूट रहेगी। मोटरसाईकल या स्कूटर पर एक से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकेगा परन्तु यदि दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के साथ सबंधित हैं और एक ही घर में रहते हैं तो उस केस में यह पाबंगी लागू नहीं रहेगी।

उन्होंने बताया कि कर्फ़्यू पहले की तरह रोज़मर्रा की शाम 6 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक होगा। हफ्तावारी कर्फ़्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। कर्फ़्यू दौरान कोई भी वाहन नहीं चलेगा केवल मैडीकल एमरजैंसी को छूट होगी। उन्होंने बताया कि इन हुक्मों के अधीन 10 से अधिक लोगों के जलसा की इजाज़त नहीं और गांवों के अंदर रात के समय पर कर्फ़्यू और हफ्तावारी कर्फ़्यू के लिए ठीकरी पहरे लगेंगे। सब्ज़ी मंडी केवल सब्जियां और फ़्रूट के लिए खुलेगी और वहां कोविड नियमों की पालना यकीनी बनाना होगा।


किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं से अपील की गई है कि वह जलसा न करे और प्रदर्शन वाले स्थानों जैसे कि टोल प्लाजा, पंपों आदि पर भी प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो। धार्मिक स्थान रोज़मर्रा की शाम 6 बजे से पहले बंद होंगे। सभी धार्मिक स्थानों पर जैसे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जलसा करन पर मनाही होगी।


आक्सीजन सिलेंडर जमा करन वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही होगी।


रेहड़ी वालों के आर.टी.पी.सी.आर टैस्ट होंगे। जनतक यातायात सेवा (बस, टैक्सी, आटो) 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ चल सकेंगे।


सभी शैक्षिक अदारे, स्कूल और कालेज बंद रहेंगे जबकि टीचिंग और नान -टीचिंग स्टाफ उपस्थित रहेगा। उनके साथ ही स्पष्ट किया कि मैडीकल और नर्सिंग कालेज, संस्थायों खुली रहेंगी। हर तरह के मुकाबलो की परीक्षा रद्द हैं परन्तु कोविड की रोकथाम सम्बन्धित भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं होगी।


सभी प्राइवेट दफ़्तर, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे कि आर्कीटैकट, सी.ए., बीमा कंपनियों के दफ्तरों को केवल घर से काम करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि लोग इन हिदायतें की पालना करे जिससे कोविड की चेन को तोड़ा जा सके।


उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ़्तरों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की उम्र 45 साल से अधिक है और उन्होंने पिछले 15 दिनों या इस से अधिक दिनों में वैक्सीन की कोई डोज़ नहीं लगवाई है, उनको छुट्टी ले कर घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाये। जितनी देर तक वह वैक्सीन नहीं लगते उन्हें दफ्तर की बजाय घर रहने के लिए कहा जाए। इसके इलावा जिन कर्मचारियों की उम्र 45 साल से कम है और आर.टी. -पी.सी.आर. की रिपोर्ट (पाँच दिनों से ज़्यादा पुरानी न हो) नेगेटिव है, उनको ही दफ़्तर में आने की आज्ञा होगी और जिन कर्मचारियों की आर.टी. -पी.सी.आर. रिपोर्ट पॉजिटिव होगी, उन को घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाये। सभी सरकारी दफ़्तरों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों की शिकायतों के निपटारे पर पाबंदी लगाते हुए इस मकसद के लिए आनलाइन और वर्चुअल तरीके अपनाने के लिए कहा गया है। माईक्रो कंटेनमैंट जोन जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या और ज्यादा है सख़्ती के साथ मनीटर किये जाएँ।


 सभी सरकारी दफ्तरों द्वारा शिकायतों के निपटारे को वर्चुअल /आन -लाईन ढंगों द्वारा प्रथमिकता दी जाएगी और जनतक लेने -देने को जहाँ तक हो सके घटाया जायेगा और सिर्फ़ उसे ही आज्ञा दी जाएगी जहां अति-ज़रूरी समझा जाता है। इसी तरह माल विभाग जायदाद की बिक्री और खरीद के लिए कनवेऐंस डीडें को लागू करने के लिए लोगों की संख्या को सीमित करेगा।


 जारी हुक्मों में कहा गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय निर्देशों, केंद्रीय ग्रह मंत्रालय /सूबा सरकार की तरफ से जारी निर्धारित संचालन विधि (एस. ओ. पीज) और हिदायतें की पालना यकीनी बनाई जाएगी। बाज़ारों, जनतक ट्रांसपोर्ट आदि समेत सभी गतिविधियों में ज़रूरी एहतियात इस्तेमाल करे जाने, जिन में 6 फुट की सामाजिक दूरी पर मास्क डाल कर रखे जाने यकीनी बनाया जाएंगा। इसके बिना जनतक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आई.पी.सी 1860 की सम्बन्धित धारा के अंतर्गत सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


 


 


 110680 व्यक्तियों ने लगवाई करोना वैक्सीन -डिप्टी कमिश्नर     बठिंडा, 3मई ( ) डिप्टी कमिशनर श्री बी.श्रीनिवासन ने बताया कि सुसत में अब तक 110680 व्यक्ति करोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। उन आगे बताया कि इतना में 12216 हैल्थ वर्करज़, 24146 फ्रंट लायन वर्करज़, 45 से 60 तक 30716 व्यक्तियों को और इसी तरह 60 साल से और ज्यादा उम्र के 25127 बुज़ुर्गों को पहली डोज़ लगाई गई है।


 


     उन आगे बताया कि गवर्नमैंट इंस्टिट्यूटस में 4732 हैल्थ वर्करज़ को पहली डोज़ और 1636 को दूसरी डोज़, 20249 फ्रंट लायन वर्करज़ को पहली डोज़ और 3340 को दूसरी डोज़, 45 से 59 साल तक 26431 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 4262 व्यक्तियों को दूसरी डोज़, 60 साल से पर के 20903 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 3301 व्यक्तियों को दूसरी डोज़ दी गई है।

 डिप्टी कमिशनर श्री बी.श्रीनिवासन ने बताया कि इसी तरह प्राईवेट इंस्टिट्यूटस में 7078 हैल्थ वर्करज़ को पहली डोज़ और 2600 को दूसरी डोज़, 3881 फ्रंट लायन वर्करज़ को पहली डोज़ और 653 को दूसरी डोज़, 45 से 59 साल तक 4359 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 1489 व्यक्तियों को दूसरी डोज़, 60 साल से पर के 4464 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 1302 व्यक्तियों को दूसरी डोज़ दी गई है।

24 घंटों दौरान 1807 के लिए सैंपल और 2561 व्यक्तियों के लगाई करोना वैक्सीन /623 नये केस आए और 585 हुए तंदुरुस्त: डिप्टी कमिश्नर

बठिंडा: डिप्टी कमिश्नर बी.श्रीनिवासन ने बताया कि कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को रोकने के मद्देनज़र पंजाब सरकार की तरफ से जारी दिशा -निर्देशों अनुसार ज़िला प्रशाशन की तरफ से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए सेहत विभाग के सहयोग के साथ अलग-अलग टीमों की तरफ से सरकारी दफ़्तरों, सेवा केंद्रों और सुविधा केन्द्रों, तहसील कांप्लैक्स, पुलिस नाकों और औद्योगिक इकाईयों में जा कर कोरोना वैक्सीनेशन और सैंपलिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों की लड़ी के अंतर्गत बीते 24 घंटों के दौरान 1807 सैंपल लिए गए और 2561 लोगों की वैक्सीनेशन हुई। डिप्टी कमिश्नर ने बीते 24 घंटों के दौरान सेहत विभाग की टीमों की तरफ से की गई सैंपलिंग बारे जानकारी देते बताया कि 697 अलग-अलग पुलिस नाकों, 571 सेहत विभाग और 539 प्राईवेट अस्पतालों की तरफ से सैंपल लिए गए। इसी तरह जिले के अंदर की गई वैक्सीनेशन बारे जानकारी देते डिप्टी कमिशनर ने बताया कि 158 अलग -अलग उद्योग केन्द्रों में काम करते मुलाजिमों, 410 ग्रामीण और 850 शहरी क्षेत्रों के इलावा 1143 सरकारी अस्पतालों और सेहत केन्द्रों में लगाए गए अलग-अलग कैंपों दौरान वैक्सीनेशन की गई। डिप्टी कमिश्नर बी.श्रीनिवासन ने आम लोगों को अपील करते कहा कि वह सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी हिदायतों की पालना करना यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी अफवाहों से गुरेज़ करे। मुंह पर हमेशा मास्क और बार -बार साफ़ पानी और सैनीटाईज़र के साथ हाथ साफ़ करते रहे। इस महामारी से सिर्फ परहेज़ के साथ ही छुटकारा पाया जा सकता है।

24 घंटों में कोरोना के 623 नये केस आए और 585 हुए तंदुरुस्त: डिप्टी कमिश्नर

जिले के अंदर कोविड -19 के अंतर्गत कुल 230983 सैंपल लिए गए। जिन में से 22520 पॉजिटिव केस आए, इनमें से 16868 करोना पीडित सेहतमंद हो कर अपने घर वापस लौट गए। इस समय जिले में कुल 5253 केस एक्टिव हैं और अब तक 399 करोना प्रभावित व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी डिप्टी कमिशनर श्री बी.श्रीनिवासन ने सांझी की। इस सम्बन्धित ओर जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर बी.श्रीनिवासन ने बताया कि जिले में बीते 24 घंटों दौरान कोरोना के 623 नये केस आए और 585 करोना प्रभावित मरीज़ ठीक होने उपरांत अपने -घर वापस लौट गए हैं।

ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ- ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫਰ, 0 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ. ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਸਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ) ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।      
  ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ, ਦੁੱਧ, ਬਰੈਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ , ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।  ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ, ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਡਾਇਗੋਨਸਟਕ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੈਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਨ ਡਿਊਟੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ, ਫਾਇਨਾਈਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੋਟਲਾਂ ਸਮੇਤ), ਕੈਫੇ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰਮ, ਸਪਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ। ਸਾਰੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੇਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਲਈ ਖੁੱੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉੰਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ  ਥਾਵਾਂ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
 ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ (ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ , ਆਟੋ) 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਸੀ.ਏ., ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
  ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ/ਆਨ-ਲਾਈਨ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਥੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਨਵੇਐਂਸ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ।
         ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ. ਓ. ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

बठिंडा में कोरोना कहर-5 वर्षीय बच्ची सहित 22 कोरोना संक्रमितों की मौत, लगातार दूसरे दिन एक ही दिन में मृतकों की तादाद 20 से ऊपर पहुंची

 
-गत दिवस जहां 18 दिन का बच्चा कोविड से ग्रस्त होकर मरा वही दूसरे दिन एक और बच्ची ने जान गवाई

 बठिंडा. बठिंडा जिले में कोरोना पोजटिव की तादाद जहां प्रतिदिन 500 से ऊपर जा रही है वही इस बीमारी से ग्रस्त होकर मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। रविवार को जहां कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई वही सोमवार को यह आकड़ा 22 पहुंच गया। सहारा जनसेवा बठिंडा की कोरोना वारियर्स टीम विजय गोयल, पंकज सिंगला, गौरव कुमार, गौतम, हरबंस सिंह, टेक चंद, जग्गा सहारा, विजय कुमार विक्की, राजेंद्र कुमार, सुमीत ढींगरा, संदीप गोयल, कमल गर्ग, अर्जुन कुमार, सिमर गिल, संदीप गिल, मनी कर्ण, राजेंद्र कुमार, शिवम राजपूत, तिलकराज, सूरजभान गुनी, दीपक गोयल, मोनू कुमार, हरदीप सिंह ने सोमवार को कोरोना से मरे 20 लोगों का अंतिम संस्कार स्थानीय श्मशान भूमि दाना मंडी और बठिंडा के आस पास के क्षेत्रों में कियाय़ वही नौजवान वेलफेयर सोसायटी की टीम ने दो लोगों का संस्कार करवाया। टीम ने पीपीई किटे पहन कर पूर्ण सम्मान के साथ परिजनों की उपस्थिति में संस्कार कर दिया। कोरोना कारण पहली मौत आदेश अस्पताल भुच्चों मंडी में पांच वर्षीय बच्ची चंदा कुमार पुत्री राजेंद्र रसीद निवासी ग्रीन सिटी कंपनी की हुई। सूचना मिलने पर सहारा जनसेवा की कोरोना वारियर्स टीम ने स्थानीय श्मशान भूमि में खाके सुपुर्द किया। कोरोना कारण दूसरी मौत आर्मी कमांड अस्पताल चंडी मंदिर में दाखिल जीवन कौर पत्नी गुरदीप सिंह 46 वर्ष की हुई। तीसरी मौत फरीदकोट मेडिकल कालेज में दाखिल कोरोना संक्रमित तजिंदर सिंह पुत्र महिंदर सिंह 42 वर्ष निवासी सिक्ख वाला की हुई। चौथी मौत फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कोरोना पाजिटिव मदन लाल पुत्र लागंरी राम 56 वर्ष निवासी बठिंडा की हुई। पांचवी मौत सिविल अस्पताल बठिंडा में दाखिल कोरोना पाजिटिव महिला सुखदेव कौर पत्नी हरबंस सिंह 65 वर्ष निवासी जंड वाला की हुई। छेवीं मौत गुरदेव अस्ताल में दाखिल कोरोना सस्पेक्टड सुरिंद्र सिंह पुत्र वचन सिंह 62 वर्ष की हुई। सातवीं मौत बडियाल अस्पताल में दाखिल कोरोना पाजिटिव बलविंद्र सिंह ढिल्लो पुत्र हाक्म सिंह 61 वर्ष निवासी बठिंडा की हुई। आठवीं मौत दिल्ली हार्ट अस्तपाल में दाखिल अवतार सिंह पुत्र मंगल सिंह 51 वर्ष निवासी परिंदा रोड बठिंडा की हुई। नौवी मौत महिंद्र सिंह पुत्र चंद सिंह 77 वर्ष निवासी गुरू तेग बहादुर नगर बठिंडा की हुई जो सिविल अस्पताल में दाखिल था। दसवीं मौत महिला सुनिता रानी पत्नी राम लाल ठाकुर 60 वर्ष निवासी गणेषा बस्ती बठिंडा की हुई जो आदेश मेडिकल अस्पताल में दाखिल थी। ग्यारहवीं मौत सिंदर कौर पत्नी वकील सिंह 65 वर्ष निवासी शेरगढ़ बठिंडा की हुई जो सिविल अस्तपाल बठिंडा में दाखिल थी। बारहवीं मौत डा. कपील कुमार पुत्र दर्शन कुमार निवासी सूरज बस्ती बठिंडा की हुई जो पारस अस्पताल चंडीगढ में दाखिल था। तेरहवी मौत महिला नरेंद्र कौर 69 वर्ष निवासी दिल्ली जो ऐम्स अस्पताल में दाखिल थी। चौदहवीं मौत सस्पेक्टड सतीश कुमार शर्मा 65 वर्ष पुत्र कुलवंत राये की हुई। पंद्रहवीं मौत महिला सत्या रानी 70 वर्ष निवसी रामपुरा फूल जो मेडिसिटी अस्पताल में दाखिल थी की उपचार दौरान मौत हो गई। सौलहवीं मौत कैलाश कौर पत्नी सुंदर सिंह 75 वर्ष निवासी मालवा रोड बठिंडा की हुई जो गुरदेव अस्पताल में दाखिल थी। सतारहवीं मौत महिला सुरजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह 64 वर्ष निवासी बठिंडा की हुई जो फरीदकोट मेडिकल कालेज में दाखिल थी। अठारहवीं मौत केवल सिंह पुत्र दलीप सिंह 52 वर्ष निवासी कश्मीर की हुई जो सिविल अस्पताल में दाखिल था। उन्नसवीं मौत सिविल अस्पताल बठिंडा में दाखिल शकुंतला देवी पत्नी कुदन लाल 50 वर्ष निवासी मौड खुर्द की हुई। बीसवीं मौत दिल्ली हार्ट अस्पताल में दाखिल वीके मल्होत्रा 77 वर्ष पुत्र विश्वनाथ निवासी दिल्ली की हुई।


वही 21वीं मौत मुन्नी लाल वासी नामदेव रोड बठिंडा की हुई। 85 साल के उक्त व्यक्ति के कुछ पारिवारिक सदस्य भी कोरोना पोजटिव हैं। बजुर्ग मुन्नी लाल का भी कोरोना टैस्ट करवाया गया था। गत रात मुनि लाल की हालत खराब होने पर अस्पताल ले जाते समय मुनि लाल की मौत हो गई। समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के वालंटियर साहिब सिंह, सोम शर्मा, अतुल जैन, राकेश जिंदल ने मृतक का अंतिम संस्कार दाना मंडी स्थित श्मशान भूमि में पीपीई किट्स पहनकर करवा दिया। वही 22 वीं मौत हरप्रीत सिंह उम्र 37 साल वासी दुल्लेवाला की हुई है। मरीज आदेश अस्पताल में दाखिल था जिसकी मौत हो जाने पर समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के वालंटियर अशोक निर्मल, अंकित, राकेश जिंदल मौके पर पहुंचे तथा मृतक का शव दूलोवाल श्मशान भूमि में पहुंचा कर मृतक का अंतिम संस्कार पीपीई किट्स पहनकर करवाया। फोटो सहित-बीटीडी-3-कोरोना वायरस से संक्रमित होकर मरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाते सहारा जन सेवा के वर्कर। 


नगर पंचायत तलवंडी साबो के मीत प्रधान ने ठेकेदार से मांगी रिश्वत नहीं देने पर किया साथियों के साथ जानलेवा हमला

 -ठेकेदार के बयान पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी

बठिंडा: नगर पंचायत तलवंडी साबों में एक टेंडर को लेकर विवाद में 8 लोगों ने मिलकर एक ठेकेदार पर हमला कर दिया व उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला महंगा ठेका लेने व इस बाबत कथित तौर पर नगर पंचायत के उपप्रधान की तरफ से रिश्वत मांगने का है। इसमें ठेकेदार ने रिश्वत देने से मना किया तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में ठेकेदार की तरफ से लगाए आरोपों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को बयान देकर तलवंडी साबो निवासी लक्ष्मण दास ने बताया कि वह सड़क बनाने के ठेके लेता है। नगर पंचायत तलवंडी साबो की तरफ से बीते कुछ दिन पहले तलवंडी साबो के विभिन्न विकास कार्यो के लिए 1.3 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए थे, जिसमें उसने भी हिस्सा लिया था। 28 अप्रैल को टेंडर पास होने के अगले ही दिन जेई द्वारा टेंडर खोल दिया गया। जिसके बाद नगर पंचायत तलवंडी साबो के मीत प्रधान अजीज खान ने उसे 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी और कहां कि पैसे दे जाए और टेंडर ले जाएं, जबकि उसने पैसे देने से इंकार कर दिया। इसके बाद वह रंजीत मलकने के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वह पशु अस्पताल के पास पहुंचा, तो आरोपित अजीज खान और भिंदर सरां समेत आधा दर्जन अज्ञात लोग पहले से ही हथियार लेकर खड़े हुए थे। उक्त लोगों ने उसे धक्का मारकर एक्टिवा से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद अजीज खान ने किरच से उसपर वार कर दिया, जबकि भिंदर सरां ने उसके गले पर किरच से हमला कर दिया। वहीं अज्ञात लोगों ने उसपर लाठियां आदि से हमला कर उसके साथ मारपीट की। जब उसने शोर मचाया, तो वहां के आसपास के लोग एकत्र होने लगे, जिसके बाद आरोपित सभी मौके से फरार हो गए। जाते समय आरोपित अजीज खान ने अपनी पिस्टल दिखाते हुए धमकी दी कि अगर उसे टेंडर नहीं लिया और पैसे नहीं दिए, तो वह उसके बेटे को जान से मार देंगे।  जिसके बाद उसके बेटे ने उसे उपचार के लिए तलवंडी साबो के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। ठेकेदार ने बताया कि आरोपित नगर पंचायत द्वारा लगाएं 1.3 करोड़ लेना चाहते है, जबकि उसने लेने से इंकार कर दिया। जिसकी रंजिश में उसके साथ मारपीट की। मामले के जांच अधिकारी एएसआइ बूटा सिंह ने बताया कि पीड़ित ठेकेदार के बयानों पर अजीज  खान, भिंदर सरां समेत छह अज्ञात लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

डा. वितुल गुप्ता ने कोरोना ड्यूटी पर एमबीबीएस छात्रों और इंटर्नलशिप करने वालो को लगाने का किया विरोध, योजना को रद्द करने की रखी मांग

बठिंडा. केंद्रीय सेहत मंत्रालय की तरफ से कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस व इंटर्नशीप कर रहे छात्रों को लगाने का सेहत व मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. वितुल कुमार गुप्ता ने विरोध जताया है। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया मालवा शाखा के अध्यक्ष डा. गुप्ता ने सरकार की तरफ से विकल्प के तौर पर इस तरह की व्यवस्था करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस योजना को तत्काल निलंबित करने की मांग रख एक पत्र भेजा भी भेजा है। उनका कहना है कि इस तरह की योजना आपातकाल के लिए एक निश्चित नुस्खा मात्र है क्योंकि यह न केवल मेडिकल छात्रों बल्कि कोविड रोगियों को भी खतरे में डालेगी। डा. वितुल ने कहा कि सभी चिकित्सा शिक्षक इस बात से सहमत होंगे कि अधिकांश व्यावसायिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में उप-चिकित्सा शिक्षा के कारण छात्रों और प्रशिक्षुओं के नैदानिक ​​कौशल को अपनाया जाता है क्योंकि इस दौरान छात्र और प्रशिक्षु एनईईटी पीजी की तैयारी शुरू करते हैं। उनका ध्यान नैदानिक ​​कौशल सिद्धांत और बहुविकल्पीय सवालों होता है। इस स्थिति में वह बीमारी का सफल उपचार व आईसीयू जैसे महत्वपूर्ण देखभालके काम में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं। वर्तमान में कई स्थानों में अनुभव की कमी व पूरी ट्रेनिंग नहीं होने के चलते रोगियों को नुकसान हुआ है व सरकार के इस फैसले से पहले से ही गंभीर बीमारी की चपेट में चल रहे कोविड रोगियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल यह फैसला रोगियों के उपचार से समझौता होगा। इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। डा. वितुल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह की विचारहीन योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की दयनीय उपेक्षा को उजागर करती है, जहाँ सरकार लगभग 63.3 फीसदी विशेषज्ञ डॉक्टरों, 68.4 फीसदी सर्जनों, 66.8 चिकित्सकों, 56.1 फीसदी स्त्री रोग विशेषज्ञों और 63.1 फीसदी बाल रोग विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने में विफल रही है वही अब पीएचसी स्तर के सैकड़ों डॉक्टर और एमबीबीएस छात्रों को कोविड के काम में लगाकर मेडिकल सुविधा की उपेक्षा का प्रयास कर रही है। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने, स्वास्थ्य बजट बढ़ाने और कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए योजना बनाने  बजाय प्रधानमंत्री मानव संसाधन उपलब्धता और उपायों पर बैठक में व्यस्त हैं।डा. वितुल ने अनुरोध किया है कि वे सरकार के ऐसे नासमझी के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करें और एमबीबीएस छात्रों, प्रशिक्षुओं और रोगियों के जीवन की रक्षा करें। यदि यह आवश्यक है, तो पहले उन्हें कोविड देखभाल में उचित प्रशिक्षण दें और फिर उन्हें कोविड ड्यूटी पर रखें।


Bathinda-कोरोना वायरस के मद्देनजर बठिंडा की सीमाओं में सख्ती के आदेश, बाहरी व्यक्ति की नेगटिव रिपोर्ट होने पर ही होगी इंट्री


घरों में अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे आक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज, होगी सख्त कारर्वाई- डीसी

बठिंडा: कोरोना महामारी के दिन-ब-दिन बढ़ रहे प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती के आदेश जारी किए है। इसके तहत बठिंडा जिले की हरियाणा, राजस्थान व दूसरे जिलों के साथ लगती सीमाओं पर बिना नेगटिव रिपोर्ट के दाखिल होने पर रोक लगा दी गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले सिर्फ उसी व्यक्ति को ही प्रवेश करने की आज्ञा होगी जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। यह जानकारी जिले के डिप्टी कमिश्नर बी. श्रीनिवासन ने कोरोना प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए प्रतिदिन की जाने वाली रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते सांझी की। इस मौके उनकी तरफ से कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए जिले में काम कर रही अलग-अलग टीमों के आधिकारियों को जरुरी आदेश भी दिए।  

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए अब जिले की सभी सरहदों पर सख्ती से पेश आया जाए। इस दौरान सिर्फ उसी व्यक्ति को ही प्रवेश दे जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो। जिससे इस महामारी से ज़िला निवासियों को सुरखित रखा जा सकेगा।

इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने जनरल मैनेजर ज़िला उद्योग केंद्र को हिदायत करते कहा कि यह यकीनी बनाया जाए कि औद्योगिक केन्द्रों के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति को घरेलू स्तर पर आक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करने और स्टोर करने की आज्ञा नहीं होगी जिससे आक्सीजन गैस सिलेंडर को सिर्फ मेडीकल सेवाओं और कोरोना पीड़ित के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके।

उन्होंने बताया कि उनके दफ्तर में कामकाज के लिए आने वाले व्यक्तियों को दफ़्तर के अंदर आने की आज्ञा नहीं होगी। बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आने वाले व्यक्ति अपने ज़रुरी दस्तावेज़ डीसी दफ़्तर के बाहर निर्धारित किये गए स्थान पर रखना यकीनी बनाऐंगे। यहां से उक्त फाइल कुलेक्ट कर आगामी कारर्वाई हेतु भेज दी जाएगी।

इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि सभी सरकारी विभागों के साथ सम्बन्धित हर अधिकारी और कर्मचारी के लिए कोरोना सैंपलिंग और वैक्सीनेशन करवानी लाज़िमी है। इस सम्बन्धित आधिकारियों को कहा कि सेवा और सुविधा सेंटर और तहसील कांप्लैक्स में दफ़्तरी काम के लिए आने वाले हर व्यक्तियों की सैंपलिंग करनी हर हालत में यकीनी बनाई जाये।

 इस मौके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर राजदीप सिंह बराड़, सिविल सर्जन डा. तेजवंत सिंह ढिल्लों, कमिशिनर नगर निगम बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, सहायक कमिश्नर शिकायत गुरबीर सिंह कोहली, सहायक कमिश्नर जनरल कंवलजीत सिंह, जनरल मैनेजर जिला उद्योग प्रीतमहेन्दर सिंह बराड़, डा. यादविन्दर सिंह, डा. पामिल, तहसीलदार बठिंडा सुखबीर सिंह बराड़, बी.डी.पी.ओ. अभिनव और जिला कंट्रोल रूम इंचार्ज गुरदीप सिंह मान के इलावा अलग-अलग कोरोना सेलों के इंचार्ज विशेष तौर पर उपस्थित थे।

फोटो-जिला प्रशासकीय अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर रिव्यू बैठक करते डीसी बी श्रीनिवासन।  

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ- ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ


ਘਰਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਆਕਸ਼ੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।  
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਾਮਿਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੋਨਾ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

 

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E-Paper Punjab Ka Sach 22 Nov 2024

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