Monday, May 3, 2021

बठिंडा जिले में सरकार की हिदायतों के बाद नई पाबंदियां लागू- सभी गैर-ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें 15 मई तक रहेंगी बंद: डिप्टी कमिश्नर

-कार, टैक्सी में केवल 2 व्यक्ति कर सकेंगे सफर वही 10 लोगों से अधिक का जलसा नहीं होगा

-धार्मिक स्थान प्रतिदिन की शाम 6 बजे से पहले बंद होंगे,सरकारी दफ्तर और बैंक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे

बठिंडा: पंजाब सरकार के गृह विभाग की तरफ से 30 अप्रैल को जारी हिदायतों के बाद आज सोमवार को जारी नई पाबंदियों के अनुकूल जिला बठिंडा के अंदर भी जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर बी श्रीनिवासन की तरफ से पाबंदी के हुकम जारी किये गए है।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला बठिंडा की सीमा के अंदर हवाई, रेल या सड़की रास्ते के द्वारा अधिक से अधिक 72 घंटे पुरानी कोविड टैस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (जिसको 2 हफ्ते पहले कम से कम एक डोज लगी हो) दिखा कर ही दाखिल हो सकेगा।  

वही गैर जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानों बंद रहेंगी। केवल ज़रूरी वस्तुएं और सेवाओं के साथ सबंधित दुकानों जैसे कि कैमिस्ट शाप, दूध, ब्रैड, सब्जियां, फ़्रूट, डेरी और पोल्ट्री उत्पादन, आंडे, मीट, मोबायल रिपेयर के साथ सबंधित दुकानों को छुट रहेगी। लेबोरेटरी, नर्सिंग होम और मैडीकल की दुकानों पर रोक लागू नहीं होंगी।

वही उद्योग ईकाईयों में काम करने वाले लेबर और कर्मचारियों को उद्योग इकाई की तरफ से जारी कर्फ़्यू के पास होने पर छूट होगी। पेट्रोल और डीज़ल पंप, एल.पी.जी. आक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर्ज, कैमिस्ट शापज, सभी मैडीकल लैब, डायगोनिस्टक सेंटर, सभी मैडीकल स्कैन सेंटर, सभी पशु डिस्पैंसरियां, पशु मैडीकल स्टोर, मंडियों में गेहूं की खरीद और काम करने वाली लेबर, सभी केंद्र और सूबा सरकार के दफ़्तरों के कर्मचारी, सभी प्राइवेट सकोयर्टी एजेंसियों के स्टाफ को आन ड्यूटी, सभी बैंक और ए.टी.एम, फायनाईशियल इंस्टिट्यूटस को सम्बन्धित अदारे की तरफ से जारी आई कार्ड कर्फ़्यू के पास माने जाएगें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण और सभी सी.एस.सी. सेंटरें को छूट होगी।

सभी रैस्टोरैंट (होटलों समेत), कैफे, कोफी शाप, फास्ट फूड कोर्ट, ढाबा पर बैठकर खाने की इजाज़त नहीं होगी जबकि वह टेक-अवे और होम डिलवरी के लिए रात 9 बजे तक कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त स्थानों में अंदर बैठकर खाने पर बिल्कुल पाबंदी है। सभी हफ्तावारी बाजार बंद रहेंगी। केवल ज़रूरी वस्तुएं और सेवा वाले व्हीकल जैसे दूध, सब्जियाँ, फ़्रूट, डेरी और पोल्ट्री उत्पादन, अंडे, मीट पर पाबंदी नहीं होगी।

सारे बार, सिनेमा हाल, जिंम, सपा, स्विमिंग पुल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कंपलैक्स, पी. जी. और सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। जिले के अंदर सामाजिक, संस्कृतिक, खेल और दूसरे सबंधित समागमों पर पूर्ण रूप में पाबंदी है। सभी राजनितिक भीड़ों पर भी पूर्ण पाबंदी है। इन हुक्मों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिसमें प्रबंधक, भाग लेने वाले, स्थान के मालिक, टैंट हाऊस मालिक विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा। इसके इलावा निर्धारित संख्या से अधिक जलसा में शामिल होने वालों को 5 दिन के होम कोआर्नटाइन किया जायेगा।

जारी हुक्मों अनुसार सभी सरकारी दफ़्तर और बैंक अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे केवल कोविड सम्बन्धित ड्यूटी की तैनाती को छूट रहेगी। सभी 4 पहिया वाहनों जैसे कि कार, टैक्सी में 2 से ज़्यादा लोगों के जाने-आने की आज्ञा नहीं है परन्तु मरीज़ को हस्पताल ले जाने -लाने समय पर छूट रहेगी। मोटरसाईकल या स्कूटर पर एक से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकेगा परन्तु यदि दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के साथ सबंधित हैं और एक ही घर में रहते हैं तो उस केस में यह पाबंगी लागू नहीं रहेगी।

उन्होंने बताया कि कर्फ़्यू पहले की तरह रोज़मर्रा की शाम 6 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक होगा। हफ्तावारी कर्फ़्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। कर्फ़्यू दौरान कोई भी वाहन नहीं चलेगा केवल मैडीकल एमरजैंसी को छूट होगी। उन्होंने बताया कि इन हुक्मों के अधीन 10 से अधिक लोगों के जलसा की इजाज़त नहीं और गांवों के अंदर रात के समय पर कर्फ़्यू और हफ्तावारी कर्फ़्यू के लिए ठीकरी पहरे लगेंगे। सब्ज़ी मंडी केवल सब्जियां और फ़्रूट के लिए खुलेगी और वहां कोविड नियमों की पालना यकीनी बनाना होगा।


किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं से अपील की गई है कि वह जलसा न करे और प्रदर्शन वाले स्थानों जैसे कि टोल प्लाजा, पंपों आदि पर भी प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो। धार्मिक स्थान रोज़मर्रा की शाम 6 बजे से पहले बंद होंगे। सभी धार्मिक स्थानों पर जैसे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जलसा करन पर मनाही होगी।


आक्सीजन सिलेंडर जमा करन वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही होगी।


रेहड़ी वालों के आर.टी.पी.सी.आर टैस्ट होंगे। जनतक यातायात सेवा (बस, टैक्सी, आटो) 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ चल सकेंगे।


सभी शैक्षिक अदारे, स्कूल और कालेज बंद रहेंगे जबकि टीचिंग और नान -टीचिंग स्टाफ उपस्थित रहेगा। उनके साथ ही स्पष्ट किया कि मैडीकल और नर्सिंग कालेज, संस्थायों खुली रहेंगी। हर तरह के मुकाबलो की परीक्षा रद्द हैं परन्तु कोविड की रोकथाम सम्बन्धित भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं होगी।


सभी प्राइवेट दफ़्तर, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे कि आर्कीटैकट, सी.ए., बीमा कंपनियों के दफ्तरों को केवल घर से काम करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि लोग इन हिदायतें की पालना करे जिससे कोविड की चेन को तोड़ा जा सके।


उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ़्तरों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की उम्र 45 साल से अधिक है और उन्होंने पिछले 15 दिनों या इस से अधिक दिनों में वैक्सीन की कोई डोज़ नहीं लगवाई है, उनको छुट्टी ले कर घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाये। जितनी देर तक वह वैक्सीन नहीं लगते उन्हें दफ्तर की बजाय घर रहने के लिए कहा जाए। इसके इलावा जिन कर्मचारियों की उम्र 45 साल से कम है और आर.टी. -पी.सी.आर. की रिपोर्ट (पाँच दिनों से ज़्यादा पुरानी न हो) नेगेटिव है, उनको ही दफ़्तर में आने की आज्ञा होगी और जिन कर्मचारियों की आर.टी. -पी.सी.आर. रिपोर्ट पॉजिटिव होगी, उन को घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाये। सभी सरकारी दफ़्तरों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों की शिकायतों के निपटारे पर पाबंदी लगाते हुए इस मकसद के लिए आनलाइन और वर्चुअल तरीके अपनाने के लिए कहा गया है। माईक्रो कंटेनमैंट जोन जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या और ज्यादा है सख़्ती के साथ मनीटर किये जाएँ।


 सभी सरकारी दफ्तरों द्वारा शिकायतों के निपटारे को वर्चुअल /आन -लाईन ढंगों द्वारा प्रथमिकता दी जाएगी और जनतक लेने -देने को जहाँ तक हो सके घटाया जायेगा और सिर्फ़ उसे ही आज्ञा दी जाएगी जहां अति-ज़रूरी समझा जाता है। इसी तरह माल विभाग जायदाद की बिक्री और खरीद के लिए कनवेऐंस डीडें को लागू करने के लिए लोगों की संख्या को सीमित करेगा।


 जारी हुक्मों में कहा गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय निर्देशों, केंद्रीय ग्रह मंत्रालय /सूबा सरकार की तरफ से जारी निर्धारित संचालन विधि (एस. ओ. पीज) और हिदायतें की पालना यकीनी बनाई जाएगी। बाज़ारों, जनतक ट्रांसपोर्ट आदि समेत सभी गतिविधियों में ज़रूरी एहतियात इस्तेमाल करे जाने, जिन में 6 फुट की सामाजिक दूरी पर मास्क डाल कर रखे जाने यकीनी बनाया जाएंगा। इसके बिना जनतक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आई.पी.सी 1860 की सम्बन्धित धारा के अंतर्गत सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


 


 


 110680 व्यक्तियों ने लगवाई करोना वैक्सीन -डिप्टी कमिश्नर     बठिंडा, 3मई ( ) डिप्टी कमिशनर श्री बी.श्रीनिवासन ने बताया कि सुसत में अब तक 110680 व्यक्ति करोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। उन आगे बताया कि इतना में 12216 हैल्थ वर्करज़, 24146 फ्रंट लायन वर्करज़, 45 से 60 तक 30716 व्यक्तियों को और इसी तरह 60 साल से और ज्यादा उम्र के 25127 बुज़ुर्गों को पहली डोज़ लगाई गई है।


 


     उन आगे बताया कि गवर्नमैंट इंस्टिट्यूटस में 4732 हैल्थ वर्करज़ को पहली डोज़ और 1636 को दूसरी डोज़, 20249 फ्रंट लायन वर्करज़ को पहली डोज़ और 3340 को दूसरी डोज़, 45 से 59 साल तक 26431 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 4262 व्यक्तियों को दूसरी डोज़, 60 साल से पर के 20903 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 3301 व्यक्तियों को दूसरी डोज़ दी गई है।

 डिप्टी कमिशनर श्री बी.श्रीनिवासन ने बताया कि इसी तरह प्राईवेट इंस्टिट्यूटस में 7078 हैल्थ वर्करज़ को पहली डोज़ और 2600 को दूसरी डोज़, 3881 फ्रंट लायन वर्करज़ को पहली डोज़ और 653 को दूसरी डोज़, 45 से 59 साल तक 4359 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 1489 व्यक्तियों को दूसरी डोज़, 60 साल से पर के 4464 व्यक्तियों को पहली डोज़ और 1302 व्यक्तियों को दूसरी डोज़ दी गई है।

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