घरों में अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे आक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज, होगी सख्त कारर्वाई- डीसी
बठिंडा: कोरोना महामारी के दिन-ब-दिन बढ़ रहे प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती के आदेश जारी किए है। इसके तहत बठिंडा जिले की हरियाणा, राजस्थान व दूसरे जिलों के साथ लगती सीमाओं पर बिना नेगटिव रिपोर्ट के दाखिल होने पर रोक लगा दी गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले सिर्फ उसी व्यक्ति को ही प्रवेश करने की आज्ञा होगी जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। यह जानकारी जिले के डिप्टी कमिश्नर बी. श्रीनिवासन ने कोरोना प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए प्रतिदिन की जाने वाली रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते सांझी की। इस मौके उनकी तरफ से कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए जिले में काम कर रही अलग-अलग टीमों के आधिकारियों को जरुरी आदेश भी दिए।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए अब जिले की सभी सरहदों पर सख्ती से पेश आया जाए। इस दौरान सिर्फ उसी व्यक्ति को ही प्रवेश दे जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो। जिससे इस महामारी से ज़िला निवासियों को सुरखित रखा जा सकेगा।
इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने जनरल मैनेजर ज़िला उद्योग केंद्र को हिदायत करते कहा कि यह यकीनी बनाया जाए कि औद्योगिक केन्द्रों के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति को घरेलू स्तर पर आक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करने और स्टोर करने की आज्ञा नहीं होगी जिससे आक्सीजन गैस सिलेंडर को सिर्फ मेडीकल सेवाओं और कोरोना पीड़ित के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके।
उन्होंने बताया कि उनके दफ्तर में कामकाज के लिए आने वाले व्यक्तियों को दफ़्तर के अंदर आने की आज्ञा नहीं होगी। बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आने वाले व्यक्ति अपने ज़रुरी दस्तावेज़ डीसी दफ़्तर के बाहर निर्धारित किये गए स्थान पर रखना यकीनी बनाऐंगे। यहां से उक्त फाइल कुलेक्ट कर आगामी कारर्वाई हेतु भेज दी जाएगी।
इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि सभी सरकारी विभागों के साथ सम्बन्धित हर अधिकारी और कर्मचारी के लिए कोरोना सैंपलिंग और वैक्सीनेशन करवानी लाज़िमी है। इस सम्बन्धित आधिकारियों को कहा कि सेवा और सुविधा सेंटर और तहसील कांप्लैक्स में दफ़्तरी काम के लिए आने वाले हर व्यक्तियों की सैंपलिंग करनी हर हालत में यकीनी बनाई जाये।
फोटो-जिला प्रशासकीय अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर रिव्यू बैठक करते डीसी बी श्रीनिवासन।
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