चुनाव वाले दिन अक्सर विपक्षी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक आम आदमी भी काउंटिंग यानी मतगणना में गड़बड़ी का शक होने पर शिकायत कर सकता है। यह शिकायत सिर्फ EVM से जुड़ी नहीं होती। इसमें कई और तरह के पहलू शामिल है।
सवाल: मतगणना क्षेत्र के आसपास कैसा इंतजाम होता है?
जवाब: जहां काउंटिंग हो रही है उसके आसपास सुरक्षा का सख्त इंतजाम होता है। सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस कमिश्नर या SSP का होता है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होती है। सुबह 5 बजे से ही मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। सब पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी होती है। यहां मोबाइल फोन, चाकू, सिगरेट, माचिस ले जाने की परमिशन नहीं होती है। मतगणना क्षेत्र के अंदर और बाहर बिना वजह भीड़ लगाने तक की परमिशन भी नहीं होती।
सवाल: मतगणना क्षेत्र के आसपास ऐसी क्या चीज दिखें जिसकी शिकायत कर सकते हैं?
जवाब: नीचे दी गई चार परिस्थिति अगर मतगणना क्षेत्र के आसपास दिखें यानी 50 मीटर के अंदर दिखें तो शिकायत कर सकते हैं।
- अगर कोई व्यक्ति मतगणना क्षेत्र में घुसने की कोशिश करे या फिर घुस जाए तो आप शिकायत कर सकते हैं।
- मतगणना क्षेत्र के आसपास अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी पर आपको शक हो तब शिकायत कर सकते हैं।
- अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपने कोई हथियार देखा है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं।
- रिजल्ट आने के बाद आप उससे खुश नहीं हैं और आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में कोई गड़बड़ थी तो शिकायत कर सकते हैं।
सवाल: क्या इन बातों की शिकायत कभी भी की जा सकती है?
जवाब: नहीं, इसकी शिकायत फौरन करनी चाहिए। आपको जैसे ही गड़बड़ी की आशंका हुई ऑन द स्पॉट उसकी शिकायत करनी चाहिए। देर करने का कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग ने इसके लिए 24 घंटे के अंदर का वक्त तय किया है। मतलब यह कि 10 मार्च को मतगणना है, तो उस दिन की सुबह 8 बजे से दूसरे दिन यानी 11 मार्च की सुबह 8 बजे तक ही शिकायत कर सकते हैं। एक बार रिजल्ट आ गया तो उसके बाद अगर आप चुनावी नतीजे से नाखुश हैं तब आप उस रिजल्ट को सिर्फ कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
सवाल: मान लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूं और काउंटिंग वाले दिन भोपाल (मध्य प्रदेश) में थी। मुझे अपने राज्य की मतगणना में कुछ गड़बड़ होने की बात पता चली, तब भी क्या मैं शिकायत कर सकती हूं?
जवाब: हां, ऐसा आप कर सकती हैं। लेकिन, यहां भी मेरा यही कहना है कि जिस व्यक्ति ने आपको इसकी सूचना फोन पर दी है उसे सबसे पहले शिकायत ऑन द स्पॉट करनी चाहिए। वैसे तो आप देश-दुनिया के किसी भी हिस्से से इसकी शिकायत कर सकते हैं। बस इसके लिए आपकी सिटिजनशिप भारत की होनी चाहिए।
सवाल: अच्छा, तो फिर कहां कर सकते हैं शिकायत?
जवाब: चुनाव आयोग से सीधे तौर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए दिल्ली स्थित इलेक्शन हाउस के ऑफिस में बकायदा कंट्रोल रूम बना है।
सवाल: किस तरह से की जा सकती है शिकायत?
जवाब. चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में आप फोन, फैक्स या फिर ईमेल से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सवाल: मैंने जो शिकायत की उस पर कोई सुनवाई हो रही हैं या नहीं इसे कैसे ट्रैक कर सकती हूं?
जवाब. इसे ऐसे समझते हैं- मतगणना केंद्र के कुछ दूर पर मेरी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके हाथ में चाकू था। उसका हुलिया भी संदिग्ध लग रहा था। मैंने शिकायत करने की सोची और फट से चुनाव आयोग के TOLL FREE नंबर 1950 डायल किया। कस्टमर केयर में मौजूद व्यक्ति ने फोन उठाते ही सबसे पहले मेरा नाम, जिला और चुनाव क्षेत्र पूछा। फिर उसने मेरी शिकायत सुनकर उसे दर्ज किया।
फोन रखते ही मेरे मोबाइल नंबर पर Complaint tracking number आ जाता है। इसे ट्रैक कर मैं पता कर सकती हूं मैंने जो शिकायत की है उस पर कार्रवाई किस स्तर पर हो रही हूं।
चुनाव आयोग का दावा हैं कि उन्हें मिलने वाली सभी शिकायत को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतों का भी रजिस्टर बनाया गया है। जहां से शिकायत आई है, वहां के सेंटर पर उसको दूर करने का निर्देश भी दिया जाता है।
सवाल: चुनाव आयोग की जगह क्या मैं अपने ही क्षेत्र में इसकी शिकायत कर सकती हूं?
जवाब. बिल्कुल, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। आपको चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस तक पहुंचाने से पहले अपने जिले के कलेक्टर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। कलेक्टर ही जिला चुनाव अधिकारी के तौर पर काम करता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो इसकी जिम्मेदारी भी उसकी होती है। वैसे तो कलेक्टर आपको मतगणना क्षेत्र के पास ही मिल जाएंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर वहां के कर्मचारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं।
शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी रिसीविंग यानी आपने शिकायत की है इसका कोई प्रमाण जरूर ले लें। आप एक चिट्ठी में शिकायत लिखकर भी 24 घंटें के अंदर कलेक्टर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
सवाल. लाइव रिजल्ट देखने के लिए क्या करना होगा?
जवाब. आप चुनाव आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं।
- eci.gov.in टाइप कर click करें।
- यहां आपको results का ऑप्शन दिखेगा।
- वहां Click कर आप जिस भी राज्य का रिजल्ट देखना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं।
No comments:
Post a Comment