चंडीगढ़। पंजाब सरकार की सस्ती शराब वाली एक्साइज पॉलिसी को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शराब ठेकों की अलॉटमेंट पर रोक लगा दी है। HC ने कहा कि ठेकों की अलॉटमेंट अब इन याचिकाओं की सुनवाई पर निर्भर करेगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होनी है। हाईकोर्ट ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दायर 4 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। इस बाबत अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है।
आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर आरोप है कि वह शराब कारोबार में मोनोपली को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इस नीति को रद्द किया जाए। अगर पॉलिसी पर रोक लगी तो फिर पंजाब के लोगों को सस्ती शराब की उम्मीद खटाई में पड़ जाएगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू हो रही है। जिसके बाद पंजाब में चंडीगढ़ से सस्ती बीयर और हरियाणा से सस्ती शराब मिलेगी।
पंजाब आबकारी एक्ट और लाइसेंस एक्ट का उल्लंघन
पिटीशन की पैरवी कर रहे एडवोकेट मोहन जैन के मुताबिक नई एक्साइज पॉलिसी में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 और पंजाब लिकर लाइसेंस एक्ट 1956 का उल्लंघन किया गया है। वहीं नई नीति से शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा।
हाइवे पर ठेकों के लिए भी याचिका
चंडीगढ़ की अराइव सेफ नामक संस्था ने भी एक पिटीशन दायर की है। जिसमें कहा कि नेशनल हाइवे के करीब ठेके देने पर पहले रास्ते की इजाजत ली जाए। यह पिटीशन नेशनल हाइवे पर शराब से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर दायर की गई है।
यह है नई पॉलिसी
नई पॉलिसी में सरकार ने पंजाब में शराब के ग्रुप 750 से घटाकर 177 कर दिए हैं। अब एक ग्रुप 30 करोड़ का कर दिया गया है। पहले यह 4 करोड़ का था। ऐसे में छोटे कारोबारी रेस से बाहर हो गए। पहले ड्रॉ के जरिए ठेके मिलते थे लेकिन अब इसका टेंडर ऑक्शन होगा। सरकार ने इससे पिछले साल 6158 करोड़ के मुकाबले 9647 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है।
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