सोमवार, 28 फ़रवरी 2022

बठिडा में 54 किलोग्राम भुक्की बरामदगी के केस में जिला अदालत ने पुलिस अधिकारियों को किया तलब


बठिंडा.
जिला पुलिस की तरफ से 29 मई 2021 को बठिंडा में एक व्यक्ति को 54 किलोग्राम भुक्की चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार करने के मामले में जिला अदालत ने जिला पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसमें पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा देने के लिए 17 मार्च 2022 को पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत में गुरप्रीत सिंह मन्ना ने अपने वकील के मार्फत याचिका दायर की थी कि डीएसपी सिटी टू बठिंडा ने कोर्ट में दाखिल हलफनामा में कहा है कि उसे अजीत नगर की गली के पास एक कार में अपने सहयोगियों के साथ 54 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया गया था व मौके पर 500 रुपए की नगदी भी बरामद की थी। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के वकील गगनदीप सिंह निक्का का कोर्ट में कहना था कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी गौरकानूनी है व उसे प्रताड़ित करने के लिए एनडीपीएस का केस दायर किया है। उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से आरोपी को अजीत नगर गली नंबर 21-1 में 29 मई 2021 को रात 10 बजकर 5 मिनट में गिरफ्तार करने की बात कही है। इस दौरान मोबाइल फोन की काल डिटेल निकालने पर खुलासा होता है कि याचिकाकर्ता उस समय गोनियाना मंडी में था। वही पुलिस की तरफ से दर्ज रिकार्ड व छापामारी करने वाली पुलिस टीम की उपस्थिति भी आपस में मेल नहीं खा रही है। इस दौरान 29 मई 2021 को रात 10:00 बजे अश्विनी सिंह पीपीएस, इंस्पेक्टर रविंदर सिंह, एसआई परमिंदर सिंह,एसआई अमृतपाल सिंह, एसआई करमजीत सिंह,एचसी जसवंत सिंह,एससीटी यदविंदर सिंह,एससीटी गुरमीत सिंह, कांस्टेबल गगनदीप सिंह,सीनियर सिपाही यादविंदर सिंह, एसआई कुलवंत सिंह, एसआई बलदेव सिंह,एचसी जरनैल सिंह के काल रिकार्ड की डिटेल भी निकाली गई। कोर्ट ने इस मामले में अब एसएसपी बठिंडा को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर इस मामले की पूर्ण जानकारी देने के लिए कहा है। वही याचिका दायर करने वाले वयक्ति के वकील की तरफ से थाना सिविल लाइन पुलिस से घटना वाले दिन की थाने की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मांगी थी लेकिन पुलिस ने कहा है कि उक्त रिकार्ड डीलीट हो चुका है। इसमें 28 मई 2021 से 10 जून 2021 की अवधि का रिकार्ड मांगा गया था।


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