-डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के यूजर चार्ज को लेकर आर.टी.आई. में मिली सूचना
पिछले 2 सालों से निगम ने
बठिंडा के घरेलू यूनिटों, कमर्शियल यूनिटों, हस्पतालों, स्कूलों, मिठाई की दुकानों (ए.सी., नॉन ए.सी.), ढाबों (ए.सी., नॉन ए.सी.), मैरिज पैलेसों, होटलों, शिक्षण संस्थानों, पेइंग गेस्टों, यूनिवर्सिटीयों, प्राइवेट कॉलेजों, पेट्रोल पंप, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, फैक्टरियों, मल्टीकाप्लेक्सों, सिनेमों, रेहड़ियों, खोखों, सर्विस स्टेशनों, शॉपिंग मालों, व अन्य दुकानों से नियमित रूप से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन
के यूजर चार्ज की वसूली नहीं की है। जिसके कारण अब लोगों को पिछले सालों की बकाया रकम अदा करने का बोझ पड़ेगा।
जानकारी अनुसार शहर में लगभग 65000 घरेलू यूनिटों के 30/- रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूले जाते हैं तो एक महीने का 1950000/-रूपये प्रति महीना बनता है।वही लगभग 16000 कमर्शियल यूनिटों के 100/- रूपये प्रति यूनिट के
हिसाब से एक महीने का सोलह लाख रूपए प्रति महीना बनता है। घरेलू यूनिटों और
कमर्शियल यूनिटों का मिला कर प्रति महीना 3550000/- और पिछले 2 सालों में रकम आठ करोड़ 52 लाख रूपये बनती है। इसमें हस्पतालों, स्कूलों, मिठाई की दुकानों (ए.सी., नॉन ए.सी.), ढाबों (ए.सी., नॉन ए.सी.), मैरिज पैलेसों, होटलों, शिक्षण संस्थानों, पेइंग गेस्टों, यूनिवर्सिटीयों, प्राइवेट कॉलेजों , पेट्रोल पम्पों, बैंकों और वित्तीय
संस्थानों,फैक्टरियों, मल्टीप्लेक्सों, सिनेमों, रेहड़ियों, खोखों, सर्विस स्टेशनों, शॉपिंग मालों, अन्या शिक्षणिक संस्थानों, शराब की दुकानों आदि
जो हैं वो अलग से है। निगम से जब डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के यूजर चार्ज
की वसूली गई रकम के संबंध में आर.टी.आई. के माध्यमं से डिटेल मांगी जाती है तो निगम की हेल्थ शाखा
के जन सूचना अफसर के द्वारा जिस रूप में सूचना मांगी गई है उस रूप में उपलब्ध
नहीं है लिखकर दे दिया जाता है। निगम द्वारा समय-समय पर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के यूजर चार्ज की वसूली
नहीं करने का खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ेगा।
डोर-टू-डोर कचरा
कलेक्शन के जो यूजर चार्जेज हैं निगम हाउस की तरफ से पारित किए जाते हैं। यह चार्ज इस
प्रकार से हैं।
- -घरेलू यूनिट 1 वर्ग गज से 60 वर्ग गज तक के घरों से 20/- रूपये प्रति महीना
- -61 वर्ग गज से 180 वर्ग गज तक के घरों से 30/- रूपये प्रति महीना
- -181 वर्ग गज से ज्यादा के घरों से 50/- रूपये प्रति महीना
- -दुकान 100 वर्ग फुट तक से 50/- रूपये प्रति महीना
- -दुकान 101 से 200 वर्ग फुट तक से 100/- रूपये प्रति महीना
- -दुकान 201 से 300 वर्ग फुट तक से 150/- रूपये प्रति महीना
- -दुकान 301 से 500 वर्ग फुट तक से 200/- रूपये प्रति महीना
- -दुकान 501 से 1000 वर्ग फुट तक से 250/- रूपये प्रति महीना
- -दुकान 1000 वर्ग फुट से ऊपर से 500/- रूपये प्रति महीना
- -पेट्रोल पम्प से 500/- रूपये प्रति महीना
- -बैंकों और वित्तीय संस्थान से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -मिठाई की दुकान (ए.सी.) से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -मिठाई की दुकान (नॉन ए.सी.) से 500/- रूपये प्रति महीना
- -ढाबा (ए.सी.) से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -ढाबा (नॉन ए.सी.) से 500/- रूपये प्रति महीना
- -पेइंग गेस्ट से 30/- रूपये प्रति महीना (प्रति कमरा)
- -यूनिवर्सिटी से 5000/- रूपये प्रति महीना
- -होटल 10 कमरों तक से 500/- रूपये प्रति महीना
- -होटल 11 से 20 कमरों तक से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -होटल 21 से ज्यादा कमरों वालों से 2000/- रूपये प्रति महीना
- -बैंक्वेट हाल और रेस्टोरेंट से 1500/- रूपये प्रति महीना
- -हस्पताल (सिर्फ नान मेडिकल वेस्ट) 15 बेड तक से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -हस्पताल (सिर्फ नान मेडिकल वेस्ट) 16 से 30 बेड तक से 2000/- रूपये प्रति महीना
- -हस्पताल (सिर्फ नान मेडिकल वेस्ट) 30 से 50 बेड तक से 5000/- रूपये प्रति महीना
- -हस्पताल (सिर्फ नान मेडिकल वेस्ट) 50 बेड से ज़्यादा से 10000/- रूपये प्रति महीना
- -प्राइवेट स्कूल 1/- रुपया प्रति बच्चा प्रति महीना
- -फैक्ट्री से 50 पैसे प्रति वर्ग गज प्रति महीना
- -शॉपिंग माल 200/- रूपये प्रति महीना (प्रति दुकान)
- -मल्टीप्लेक्स/सिनेमा 1000/- रूपये प्रति महीना (प्रति स्क्रीन)
- -रेहड़ी/खोखा 30/- रूपये प्रति महीना
- -सर्विस स्टेशन से 150/- रूपये प्रति महीना
- -मैरिज पैलेस 500 वर्ग गज तक से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -मैरिज पैलेस 501 से 1000 वर्ग गज तक से 2000/- रूपये प्रति महीना
- -मैरिज पैलेस 1001 वर्ग गज से ज्यादा से 3000/- रूपये प्रति महीना
- -प्राइवेट कॉलेज से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -अन्या शिक्षणिक संस्थानों से 1000/- रूपये प्रति महीना
- -शराब की दुकानों से 300/- रूपये प्रति महीना
इस संबंध में संजीव गोयल, आर.टी.आई. एक्टिविस्ट व सचिव ग्राहक जागो का कहना है कि कोई भी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के यूजर चार्ज जो नगर निगम बठिंडा द्वारा पारित किये हुये हैं उन रेटों से ज्यादा रेट न दें अगर कोई तय रेट से ज्यादा की मांग करता है तो तुंरत उसकी शिकायत करें और जो भी रकम/राशि दी जाती है उसकी रसीद अवश्य लें।