बठिडा: पंजाब विधानसभा चुनाव-2022 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकरारी विनीत कुमार ने धारा-144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन क्षेत्र के गैर-मतदाता राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को 18 फरवरी शाम छह बजे से पहले चुनाव प्रचार बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी 2022 को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार 18 फरवरी को शाम छह बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। अभियान की समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कोई भी अभियान नहीं चलाया जा सकता है और निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से कोई भी गैर-मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं होना चाहिए। अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए माहौल खराब कर सकती है। यह आदेश 10 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा।
वहीं जिला चुनाव अधिकारी विनीत कुमार ने जिला बठिडा की सीमा के भीतर 14 मार्च 2022 तक ड्रोन कैमरों का संचालन/उड़ान प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अभियान से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर के दायरे में शोर या दंगा करना भी सख्त वर्जित है। किसी भी निजी वाहन को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में ले जाना और मतदान केंद्र में टैट लगाना प्रतिबंधित है। 18 फरवरी शाम छह बजे से 20 फरवरी, 2022 को मतदान समाप्त होने और 10 मार्च, 2022 को मतगणना के दिन जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है।
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