Punjab Ka Sach Newsporten/ NewsPaper: BATHINDA-अवैध कालोनियों की बिना एनओसी रजिस्ट्री पर रोक के बाद मची लोगों में अफरातफरी, निगम व बीडीओ दफ्तरों में लगी लोगों की लंबी कतार

Thursday, August 19, 2021

BATHINDA-अवैध कालोनियों की बिना एनओसी रजिस्ट्री पर रोक के बाद मची लोगों में अफरातफरी, निगम व बीडीओ दफ्तरों में लगी लोगों की लंबी कतार


 -तहसील दफ्तरों में रजिस्ट्री करवाने की संख्या में आई भारी गिरावट, सही जानकारी के अभाव में लोग हो रहे परेशान, एजेंट उठा रहे लाभ  

बठिंडा. पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से 3 अगस्त को एक याचिका में सुनाए गए फैसले में अनधिकृत कालोनियों व गलियों में जनवरी 2018 व मार्च 2018 में राज्य सरकार के रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी नियमावली को लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें तहसील दफ्तर में भी बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इसके चलते निगम व बीडीए दफ्तर में एनओसी के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। हालांकि निगम व बीडीए लोगों को एनओसी के लिए आनलाइन अप्लाई करने की हिदायते दे रहा है लेकिन नई नियमावली को लेकर लोगों में सही जानकारी नहीं होने व इसमें अपनाए जाने वाले प्रोसेस को लेकर भ्रम की स्थिति है जिसके चलते कुछ एजेंट नगर निगम, तहसील व बीडीए दफ्तरों में एक्टिव हो गए है व उक्त काम को जल्द व बिना किसी झंझट के करवाने की बात कह लोगों से मोटी राशि वसूल कर रहे हैं। यही नहीं तहसील दफ्तर में तो बिना एनओसी रजिस्ट्री कैसे हो सकती है इसे लेकर भी जुगत लगाने का काम शुरू हो गया है। फिलहाल एनओसी पर लगाई गई रोक हटने के बाद रेवेन्यू विभाग निगमों व पुडा से वैध व अवैध कालोनियों, गलियों व स्थानों की जानकारी जुटा चुका है व इस बाबत करीब 57 स्थानों की लिस्ट व चार कालोनियों की जानकारी तहसील दफ्तर को भेज चुका है। इस लिस्ट में उन कालोनियों की लिस्ट है जहां रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत है। फिलहाल इस नई प्रक्रिया के बाद जहां निगम, सुविधा केंद्र व बीडीए में एनओसी के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है वही तहसील दफ्तरों में रजिस्ट्री का काम लटक रहा है। पिछले कुछ दिनों से रजिस्ट्री करवाने के काम में 80 फीसदी की कमी दर्ज हुई है। 

नगर निगम ने रेवेन्यू विभाग के सब-रजिस्ट्रार को अपने एरिया में अभी तक रिकार्ड में आई कुल 57 जगहों, कालोनियों व गलियों की लंबी डिटेल सौंप चुका है जिसमें 43 को निगम कंपाउंड कर चुका है, लेकिन अभी भी निगम के रिकार्ड में 14 कालोनियां, गलियां व स्थान ऐसे हैं जहां एनओसी जारी नहीं हो सकती हैं तथा रेवेन्यू विभाग उक्त 14 जगहों पर रजिस्ट्री से पहले एनओसी की मांग करेगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सब-रजिस्ट्रार पूरे शहर की निगम व आफिस से मिल रहीं लिस्टों के अनुरूप अवैध कालोनियों व स्थानों से एनओसी की मांग कर रहा है इसके चलते रजिस्ट्री करवाने का काम लटक रहा है। फिलहाल नगर निगम की तरफ से रजिस्ट्ररार दफ्तर को भेजे पत्र में कहा है कि जिन प्लाटों व बिल्डिंग के नक्शे नगर निगम की तरफ से पास किए गए है वहां अलग से एनओसी की जरूरत नहीं है इसके इलावा बठिंडा शहर के जोन नंबर एक, दो, तीन व चार के नक्शे भी निगम की तरफ से जारी किए है व यह क्षेत्र अधिकृत क्षेत्र में आते हैं व इन जोनों में भी एनओसी की जरूरत नहीं है। वही शर्त रखी है कि इन जोन में पड़ते शामलाट जमीन, वक्फबोर्ड जमीन, पुडा जमीन, कस्टोडीयन लैड, बीएंडआर व इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जमीन का एनओसी संबंधित विभाग से हासिल करेंगे। 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 3 अगस्त को सेटल हुए एक केस में डबल बैंच द्वारा पूरे केस को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के बातों को ध्यान में रखकर 2018 की नियमावली पुन लागू करने के प्रावधान के चलते अब अवैध कालोनियों, जगहों व स्थानों से एनओसी लेने का प्रावधान तय कर दिया गया है तथा इस अपडेटेड जानकारी को रेवेन्यू विभाग निगम व बीडीए से जुटाने लगा है। इसकी क्रम में रेवेन्यू विभाग को निगम द्वारा सौंपी गई कुल शहरी जगहों पर 57 कालोनियों व स्थानों की जानकारी भेजी गई है।

इसमें 42 कालोनियां व स्थान नगर निगम जुर्माना भरवाकर रेगुलर कर चुका है, लेकिन 14 कालोनियां, गलियां व स्थान ऐसे हैं जहां से जुर्माना भरवाकर भी रेगुलर नहीं किया जा सकता है। निगम इन 14 जगहों पर रजिस्ट्री के लिए रेवेन्यू विभाग को एनओसी की जरूरत होगी। निगम की लिस्ट रेवेन्यू विभाग को मिलने के बाद अब इसमें विभाग रिव्यू कर रहा है जिसमें कंपाउंड एरिया से भी रेवेन्यू विभाग एनओसी लेने की तैयारी में है।

नगर निगम शहर में कुल 14 जगहों को नॉन-कपांउड में शामिल कर रहा है, यानी की यहां से एनओसी लेना जरूरी होगा। इसमें गुरु गोबिंद सिंह नगर की कुछ गलियां, आर्दश नगर की कुछ गलियां, परसराम नगर का कुछ एरिया, सुर्खपीर रोड का कुछ एरिया, सेनी कालोनी, लाल सिंह बस्ती का एरिया, ग्रीन सिटी के नजदीक कुछ एरिया, हंस नगर का कुछ एरिया, अजमेर औलख बीड़ रोड के कुछ एरिया के अलावा मन्नत मैपल, ग्रीन पैलेस रोड एरिया व आत्मा एंकलेव के नजदीक कुछ एरिया शामिल है।

तहसील दफ्तर के सब रजिस्ट्रार डा. विनय बांसल ने कहा कि सरकार द्वारा 2019 के आदेश वापस लेने के बाद 2018 की नियमावली प्रभावी हो गई है जिसमें अवैध कालोनियों व एरिया से एनओसी लेना जरूरी है तथा इसके बिना रजिस्ट्री संभव नहीं है। डीसी आफिस के जरिए अपडेटेड जानकारी निगम व बीडीए से मिल रही है व कुछ जानकारी अभी आएंगी। जानकारी को रिव्यू किया जा रहा है। कंपाउडेड से भी एनओसी का प्रावधान किया जा रहा है। 








No comments:

खबर एक नजर में देखे

Labels

पुरानी बीमारी से परेशान है तो आज ही शुरू करे सार्थक इलाज

पुरानी बीमारी से परेशान है तो आज ही शुरू करे सार्थक इलाज
हर बीमारी में रामबाण साबित होती है इलैक्ट्रोहोम्योपैथी दवा

Followers

संपर्क करे-

Haridutt Joshi. Punjab Ka Sach NEWSPAPER, News website. Shop NO 1 santpura Road Bathinda/9855285033, 01645012033 Punjab Ka Sach www.punjabkasach.com

Translate

देश-विदेश-खेल-सेहत-शिक्षा जगत की खबरे पढ़ने के लिए क्लिक करे।

देश-विदेश-खेल-सेहत-शिक्षा जगत की खबरे पढ़ने के लिए क्लिक करे।
हरिदत्त जोशी, मुख्य संपादक, contect-9855285033

हर गंभीर बीमारी में असरदार-इलैक्ट्रोहोम्योपैथी दवा

हर गंभीर बीमारी में असरदार-इलैक्ट्रोहोम्योपैथी दवा
संपर्क करे-

Amazon पर करे भारी डिस्काउंट के साथ खरीदारी

google.com, pub-3340556720442224, DIRECT, f08c47fec0942fa0
google.com, pub-3340556720442224, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Search This Blog

Bathinda Leading NewsPaper

E-Paper Punjab Ka Sach 21 Nov 2024

HOME PAGE