अदालत में चेक बाउंस, बैंकों के रिकवरी केस, दंपती के आपसी विवाद, जमीन के केस, बिजली व पानी के बिलों के विवाद, वेतन व भत्तों संबंधी, राजस्व विभाग से संबंधित केस, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस, किराये संबंधी व अन्य दीवानी मामलों से जुड़े केस लगाए जा सकते हैं
बठिंडा. आम जनता की सुविधा के लिए लगाई जा रही लोक अदालतों की लड़ी में पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी एवं जिला एवं सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कमलजीत लांबा की अगुआई में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हर तरह के केस जैसे की सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत आते राजीनामा होने योग्य फौजदारी मामलों के अलावा चेक बाउंस, बैंकों के रिकवरी केस, दंपती के आपसी विवाद, जमीन के केस, बिजली व पानी के बिलों के विवाद, वेतन व भत्तों संबंधी, राजस्व विभाग से संबंधित केस, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस, किराये संबंधी व अन्य दीवानी मामलों से जुड़े केस लगाए जा सकते हैं। जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लीगल सर्विस अथारटी और अजय तिवाड़ी, जज, पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट कम कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी के आदेशानुसार ज़िला कचहरी, बठिंडा, सब डिविजन फूल और तलवंडी साबो में 11 सितबंर 2021 और 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वह राष्ट्रीय लोग अदालत का अधिक से अधिक लाभ ले और अपने चल रहे मामलों का आपसी सुलाह समझौते के द्वारा निपटारा करवाएं। इससे पैसे की भी बचत होती है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लोग अदालत में फैसला होने उपरांत केस में लगी सारी कोर्ट फीस भी वापिस मिल जाती है। उन्होने बताया कि यदि किसी पक्ष ने अपने केस का निपटारा लोक अदालतों के द्वारा करवाना है तो वह सम्बन्धित अदालत या ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी, बठिंडा में दरख़ास्त देकर सम्बन्धित अदालत के द्वारा अपने झगड़े का निपटारा करवा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी के फ़ोन नंबर 0164-2212051 या टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।
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