बठिंडा। साल 2019 में बसंत पंचमी के दिन देर रात बठिंडा शहर के मैहणा चौक में एक 12वीं के स्टूडेंट रमिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी युवक ललित उर्फ लल्ली निवासी बठिंडा को जिला सेशंस जज कमलजीत सिंह लांबा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं जिला अदालत की ओर से 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
गुरनैब सिंह निवासी फेस-3 बठिंडा ने कोतवाली पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि उसका भतीजा रमिंदर सिंह उम्र करीब 18 साल पुत्र लखवीर सिंह उनके पास ही रहता था तथा शहर के सेंट जेवियर स्कूल में 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था। साल 2019 फरवरी मास में बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय बठिंडा शहर के ही रहने वाले दो युवक दिपांशु और गुरनूर स्विफ्ट कार में रमिंदर को बैठाकर त्योहार मनाने को
लेकर अपने साथ घर से ले गए। जब वह देर रात तक नहीं आया तो वह दोस्त के साथ भतीजे को ढूंढते हुए मेहना चौक पहुंचे तो वहां आरोपी ललित उर्फ लल्ली निवासी गणेशा बस्ती बठिंडा उसके भतीजे से बहस कर रहा था कि तूने मोटरसाइकिल रिपेयर के पैसे नहीं दिए। देखते ही देखते ललित ने रिवाल्वर निकालकर पहले हवाई फायर किया और दूसरा फायर उसके भतीजे रमिंदर सिंह की बाईं तरफ पेट पर कर दिया जिससे
रमिंदर जख्मी हो गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जब वे भतीजे रमिंदर की तलाश करते हुए सिविल अस्पताल बठिंडा पहुंचे तो उन्हें रमिंदर की लाश बठिंडा आईवीवाई अस्पताल में पड़ी होने की सूचना मिली। जिसके बाद गुरनैब सिंह की शिकायत पर पुलिस ने थाना कोतवाली में आरोपी ललित कुमार उर्फ लल्ली के खिलाफ धारा 302,120बी,27 आईपीसी के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया था। मामले में शिकायत
पक्ष की ओर से अदालत में केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट गुरजीत सिंह खड़ियाल ने बताया कि जिला सेशंस जज कमलजीत सिंह लांबा की अदालत ने मंगलवार को उक्त केस में दोषी ललित कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति को 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है।
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