बठिंडा। कोरोना महामारी के दौरान उद्योग जगत को संबल प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वे नियोक्ता जिनके 90 प्रतिशत से अधिक कार्मिक रुपए 15000 रुपए से कम वेतन पा रहे थे, उनका भविष्य निधि अंशदान सरकार की ओर से भुगतान किया गया एवं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत योग्य नियोक्ताओं द्वारा नए भर्ती किए गए कार्मिकों को 24 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
कुछ नियोक्ता इन योजनाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं। भविष्य निधि संगठन बठिंडा द्वारा की गई नियमित जांच के दौरान पाया गया कि जिला संगरूर के कुछ संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गलत फायदा उठाया गया है। इन संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अश्वनी कुमार बारीक सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने जुर्माना एवं ब्याज वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत योग्य नियोक्ताओं को अपने नए भर्ती किए गए कार्मिक जिनका वेतन 15000 रुपए से कम है, उनका 24 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
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