बठिडा। पंजाब सरकार ने विधानसभा चुनाव 2017 से पहले लोगों के साथ आशीर्वाद योजना की सहायता राशि को 51 हजार कर देने का किया गया वादा अब आठ मार्च को पेश किए बजट में पूरा कर दिया है, लेकिन इस बात की अब तक कोई स्थिति क्लियर नहीं है कि जो लोग आज के समय में अप्लाई करेंगे, उनको 21 हजार रुपये दिए जाएंगे या फिर 51 हजार रुपये। हालांकि जिले में सितंबर 2020 तक अप्लाई हुए केसों को पंजाब सरकार ने हाल ही में क्लियर किया है, लेकिन सितंबर 2020 से लेकर अब तक के पेंडिग पड़े केसों को क्लियर करने के लिए डाटा मंगवाया गया है।
दरअसल, अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक अप्लाई हुए 1200 केस अभी क्लियर होने हैं। इसके अलावा 78 केस तो ऐसे हैं, जो लाकडाउन के कारण घरों से बाहर न निकलने व दफ्तरों के बंद होने के कारण अप्लाई नहीं कर सके। जिनके द्वारा अब अप्लाई किया गया है तो उनको स्पेशल मंजूरी देने के लिए सरकार के पास भेजा गया है। मगर उनको मंजूरी कब मिलेगी, यह सरकार पर निर्भर करता है।
आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को उनकी बेटी की शादी पर सहायता राशि देने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की थी। लेकिन लंबे समय से पेंडिग चल रहे केसों को स्टेट्स जानने के लिए लोगों द्वारा बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे जा रहे हैं। हालांकि इस योजना के तहत लड़की की शादी से पहले यह सहायता राशि देने की योजना है। मगर इसको कई कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन लाभपात्रियों के खातों में पैसे नहीं आते। जबकि पंजाब सरकार ने अब इस योजना का नाम बदल कर आशीर्वाद योजना कर दिया है। ऐसे में हालात तो यह हैं कि सरकारी शगुन योजना पर अधिक भरोसा मत रखें। क्योंकि बेटी की शादी पर मिलने वाली शगुन राशि कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।
इनके परिवार में नहीं है कोई भी कमाने वाला
केस 1- बठिडा की लाल सिंह बस्ती के गुलाब सिंह की बेटी की शादी नवंबर 2019 में हुई थी। उसको आज तक कोई पैसा नहीं मिला।
केस 2- बठिडा की अमरपुरा बस्ती के सेठी सिंह की बेटी की शादी दिसंबर में हुई थी। वह कई बार दफ्तर के चक्कर भी काट चुका है।
केस 3- बठिडा के गांव महमा सवाई के जगसीर सिंह की बेटी की शादी नवंबर में हुई थी। अप्लाई की रसीद मिली, मगर पैसे नहीं। यह लोग ले सकते हैं योजना का लाभ
योजना के तहत अनुसूचित जातियों, इसाई बिरादरी की लड़कियों, पिछड़ी श्रेणी/जातियों, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग की लड़कियों, किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियों के विवाह के समय व अनुसूचित जाति की विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को उनके पुनर्विवाह के लिए सहायता राशि दी जाती है। योजना का लाभ वह ले सकती हैं, जिनके परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से ज्यादा नहीं है। वहीं जिन परिवारों के पास बीपीएल या नीले कार्ड हैं, उनसे आय के सबूत के तौर पर कोई दूसरा प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता। जिनके पास उपरोक्त सबूत मौजूद नहीं हैं, ऐसे आवेदक से स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित परफार्मा में लिया जाता है। जिसे गांव/शहर के सरपंच या नंबरदार के अलावा पार्षद से तस्दीक करवाया हो।
शादी से 30 दिन पहले करें आवेदन
निर्धारित परफार्मा में आवेदन लड़की की शादी की तारीख निश्चित होने के बाद शादी से 30 दिन पहले देना लाजिमी है। यदि किसी कारण कोई आवेदक अपना आवेदन विवाह की तारीख से पहले देने से वंचित रह जाता है तो वह शादी की तारीख से 30 दिन बाद तक भी अपना आवेदन दे सकता है।
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