चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की याचिका पर पंजाब सरकार और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को 24 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। संजय सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लुधियाना कोर्ट के उस आदेश को रद करने की मांग की है जिसमें कोर्ट ने उनके द्वारा जगजीत चहल और भोला केस (मोहाली की सीबीआइ कोर्ट में चल रहा है) की केस फाइल समन किए जाने की मांग की थी।
संजय सिंह ने पांच सितंबर, 2015 को मोगा में हुई एक रैली में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप लगाए थे और कहा था कि जब 2017 में उनकी सरकार बनेगी तो उनका पहला काम मजीठिया को गिरफ्तार करना होगा। उनका यह बयान प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित हुआ था। जिसके बाद मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में 12 जनवरी, 2016 को मानहानि का दावा कर दिया था। यह केस लुधियाना कोर्ट में चल रहा है।
इसी केस में संजय सिंह ने लुधियाना कोर्ट के समक्ष अर्जी देकर मोहाली की सीबीआइ कोर्ट में चल रहे जगजीत चहल और भोला केस की केस फाइल समन किए जाने और शिकायतकर्ता के क्रास-एग्जामिनेशन की मांग की थी। जिसे लुधियाना कोर्ट ने पिछली 25 फरवरी को खारिज कर दिया था। लुधियाना कोर्ट के इस आदेश को रद कर इस केस की केस फाइल समन किए जाने को लेकर अब संजय सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया ने याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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