बठिंडा: जिला मैजिस्ट्रेट-कम डिप्टी कमिश्नर बी.श्रीनिवासन ने जिले के 17 प्रमुख अस्पतालों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आइसोलेशन सुविधा तैयार करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह आदेश डायसैस्टर मैनेजमेंट 2005 की धारा 34 के अंतर्गत दिए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने प्राईवेट अस्पतालों को लेबल-टू के 283 और लेबल थ्री के 92 बैंड मुहैया करवाने के लिए आदेश दिए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट बी. श्रीनिवासन ने कहा कि एम्ज बठिंडा में लेबल टू के 15 बैड और लेबल थ्री के 5 बैड, आदेश अस्पताल में लेबल 2 के 80 बैड और लेबल थ्री के 15 बैड, मैक्स अस्पताल में लेबल टू के 30 बैड और लेबल थ्री के 10 बैड, इन्द्रानी हस्पताल में लेबल 2 के 15 बैड और लेबल 3 के 10 बैड, निवारण अस्पताल में लेबल 2 के 10 बैड और लेबल 3 के 3 बैड, सत्यम हार्ट और सुपर स्पैशलिस्टस अस्पताल में लेबल 2 के 5 बैड लेबल 3 के 3 बैड, प्रेगमा अस्पताल में लेबल 2 के 4 बैड और लेबल 3 के 12 बैड, अरुना अस्पताल को लेबल 2 के 10 बैड लगाने के लिए पाबंद किया गया है।
जिला मैजिस्टे्रट ने जारी आदेश में कोविड 19 के मद्देनजर मरीज़ों की सुविधा के लिए दिल्ली हार्ट अस्पताल में लेबल 2 के 40 बैड और लेबल 3 के 10 बैड, आई.वी.वाई अस्पताल में लेबल 2 के 18 बैड और लेबल 3 के 8 बैड, लाइफ लाईन अस्पताल के लिए लेबल 2 के 4 बैड और लेबल 3 के 3 बैड, मेडीविन अस्पताल के लिए लेबल 2 के 10 बैड और लेबल 3 के 5 बैड, गोल्ड मेडिका अस्पताल को लेबल 2 के 12 बैड और लेबल 3 के 5 बैड, न्यू लायफ मैडीसिटी अस्पताल को लेबल 2 के 15 बैड और लेबल 3 के 2 बैड, ग्लोबल हैल्थ केयर लेबल 2 के 5 बैड और लेबल 3 के 1 बैड और मान हस्पताल और चंडीगढ़ नर्सिंग होम को लेबल 2 व 3 के 5-5 बैड लगाने के लिए पाबंद किया गया है। यह आदेश अगले हुक्मों तक लागू रहेंगे।
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