-कोरोना नियमों की अवहेलना करने पर हुई कारर्वाई वही 425 लोगों के खिलाफ दर्ज किए केस
बठिंडा: एक तरफ कोरोना की महामारी के कारण लोगों को घर-परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रखा था और दुकानदार भी बिना काम के दुकानों, शो-रूमों के खर्चो से परेशान थे। वही प्राइवेट स्कूलों की तरफ से भी बच्चों की फीसें भरने के लिये पेरेंट्स पर दबाब बनाया जा रहा था। ऐसे में बठिंडा जिला पुलिस की तरफ से कोरोना काल में नियमों की उलंघना करने वालों के चालान काटे जा रहे थे और केस भी दर्ज किए गए हैं। कोरोना नियमों की उलंघना करने वालों से 132 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम बसूली गई और कोरोना नियमों की उलंघना करने वालों पर 425 केस दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में आर.टी.आई. एक्टिविस्ट व सचिव ग्राहक जागो संस्था के संजीव गोयल ने एसएसपी दफ्तर से 19 जून 2021 को सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें बठिंडा पुलिस की तरफ जिले में कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान कोरोना नियमों की पालना नहीं करने पर 22 मार्च 2020 से अब तक बिना मास्क के 28862 चालान काटे गए हैं इसमें 1 करोड़ 30 लाख 76 हजार 50 रूपये बसूले गए। वही एकांतवास की उलंघना करने पर 26 लोगों के चालान काट 26,500 रूपये बसूले गए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 952 चालान काट 1,14,800 रूपये बसूले गए।
सोसल डिस्टेंसिंग के 14 चालान काटे गये हैं और कुल रकम 28,000 रूपये बसूले गए। यही नहीं जिला बठिंडा पुलिस की तरफ से करोना के नियमों की उलंघना करने वालों पर 425 केस भी दर्ज किये गए हैं। 1 जनवरी 2019 से 21 मार्च 2020 तक बिना कागजों के 1590 वाहन जब्त किए गए। इसमें 22 मार्च 2020 के बाद तक 883 वाहन शामिल हैं। जबकि 1 जनवरी 2019 के बाद से अब तक यह संख्या 2473 वाहन है।
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