बठिंडा. बीती एक अगस्त को गांव कोयिर सिंह वाला में लोहे का टंबा मारकर युवक की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों से पुलिस ने 32 बोर का अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। उक्त पिस्टल आरोपितों ने अपने घर के बाहर मिट्टी में दबाकर रखा हुआ था। इसका खुलासा पुलिस रिमांड पर की गई पूछताछ दौरान हुआ। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों पर थाना दयालपुरा में असला एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना दयालुपरा के एसएचओ एसआइ मनप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपित सुखचैन सिंह निवासी गांव कोयिर सिंह वाला और लवप्रीत सिंह निवासी ढोढीपुरा ने मिलकर अपने पूर्व साथी दविंदर सिंह वासी रोताप जिला मोगा की बीती एक अगस्त को लोहे का टंबा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने की वहज अआपसी विवाद था। इसके बाद थाना दयालपुरा पुलिस ने मृतक की मां के बयानों आरोपित युवकों पर हत्या का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। बीती 13 अगस्त को उक्त दोनों आरोपितों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेशकर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड हासिल किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपित सुखचैन सिंह ने बताया कि उसके पास 32 बोर का एक अवैध पिस्टल है, जोकि उसने खरीदा था और उसे अपने घर के सामने मिट्टी में दबाकर रखा हुआ है। आरोपित सुखचैन सिंह निशानदेही पर पुलिस ने उक्त अवैध पिस्टल व एक जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपित सुखचैन सिंह व लवप्रीत सिंह पर असला एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एसआइ मनप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपित लवप्रीत सिंह पर पहले भी इरादा ए हत्या का मामला दर्ज है। दोनों आरोपित कोई कामकाज नहीं करते है।
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