टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिशें राज्यों में होगी लागू
बठिंडा। देशभर में जल्द ही कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नए नियम बना दिए हैं, जो 15 जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे। इसके तहत फिक्सड फोन यानि लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले 0 (शून्य) लगाना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था से आपका मोबाइल फोन नंबर 11 अंकों का हो जाएगा। हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
ट्राई ने मई 2020 में डॉट को दिया था ये सुझाव-ध्यान रहे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ लगाने की सिफारिश की थी। जिसे दूरसंचार विभाग ने स्वीकार कर लिया है। दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर 2020 को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इससे मोबाइल एवं लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी। यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है। नई व्यवस्था को लागू करने तथा इसे अपनाने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया था। डायल करने के तरीके में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर तैयार करने की सुविधा मिलेगी।
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