बठिंडा। भाजपा नेता सुखपाल सरां के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के दर्ज हुए मामले में शुक्रवार को एडिशनल सेशंस जज अमित थिंद की अदालत में सुनवाई हुई। भाजपा नेता ने उक्त अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। मामले में शिकायतकर्ता गुरविंदर सिंह की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील हरपाल सिंह खारा ने केस में बहस करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।
एडवोकेट खारा ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी ने जानबूझ कर जफरनामे की तुलना कालेे किसान बिलों के साथ की तथा उसने सिक्खों की भावना तथा किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए उक्त बयान दिया था। केस में बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली तारीख 18 जनवरी को तय कर दी।
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