बठिंडा. सोशल व आरटीआई एक्टीविस्ट संजीव गोयल ने राज्य सूचना आयुक्त व प्रशासकीय अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि बठिंडा के आर.टी.ए. कार्यालय, उप मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय और ए.डी.सी. (डी) कार्यालय के लोक सूचना अफसर आर.टी.आई. एक्ट- 2005 के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार एक्ट -2005 कानून बने 15 वर्षों से ज्यादा समय हो गया है मगर अधिकतर दफ्तरों के लोक सूचना अफसरों के द्वारा मांगी गई सूचनाएं कई महीने बीतने के बाद भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है जबकि नियमानुसार यह जानकारी 30 दिनों के अंदर देनी होती हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले साल 16 जून 2020 को आर.टी.आई. एक्ट के तहत कुछ सूचनाएं बठिंडा के आर.टी.ए. कार्यालय के लोक सूचना अफ़सर से मांगी गयी थी। तय समय में सूचना न देने पर इसकी शिकायत 22 जुलाई 2020 को राज्य सूचना कमीशन, पंजाब के पास की गई थी। कमिश्नर अजय कुमार शर्मा के पास केस सुनवाई के लिए रखा गया।केस की सुनवाई के पश्चात इस केस को पहली अपीलेट अथॉरिटी सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास ट्रांसफर कर दिया गया। मगर सूचना अपील कर्ता को प्रदान करवाना जरुरी नहीं समझा गया। आखिरकार 15 दिसंबर 2020 को दूसरी अपील केस बना कर राज्य सूचना कमीशन पंजाब के पास फिर भेजा गया, जोकि अब 04 मार्च 2021 को कमिश्नर अनुमित सिंह सोढ़ी की कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया है। इसमें अपील कर्ता और लोक सूचना अफ़सर, आर.टी.ए. कार्यालय व पहली अपीलेट अथॉरिटी को केस की सुनवाई के लिये नोटिस निकाले गए हैं।
इसी तरह 11 सितंबर 2020 को आर.टी.आई. एक्ट के तहत कुछ सूचनायें बठिंडा के ए.डी.सी. (डी) कार्यालय के लोक सूचना अफसर से मांगी गई थीं। तय समय में सूचना न देने पर पहली अपीलेट अथॉरिटी के पास 20 अक्टूबर 2020 को फाइल कर दी गई मगर पहली अपीलेट अथॉरिटी की तरफ से भी आर.टी.आई. एक्ट के तहत मांगी गई सूचनायें अपील कर्ता को प्रदान नहीं की गई। अब 15 दिसंबर 2020 को दूसरी अपील केस बना कर सूचना कमीशन पंजाब के पास भेदी गई है, जिसमें 04 मार्च 2021 को सुनवाई होनी है। इसी तरह का एक मामला 10 अक्टूबर 2020 को आर.टी.आई. एक्ट के तहत कुछ सूचनाए बठिंडा के उप मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय के लोक सूचना अफसर से मांगी गई थी। तय समय में सूचना न देने पर पहली अपीलेट अथॉरिटी के पास 16 नवंबर 2020 को फाइल कर दी गई मगर पहली अपीलेट अथॉरिटी की तरफ से भी आर.टी.आई. एक्ट के तहत मांगी गई सूचनायें नहीं मिलने पर 15 फरबरी 2021 को दूसरी अपील केस बना कर राज्य सूचना कमीशन के पास भेजी गई है। फिलहाल आरटीआई एक्ट के नियमों की पालना नहीं करने पर अब इन सभी कार्यालयों के लोक सूचना अफसरों की शिकायत मुख्यमंत्री पंजाब, मुख्यसचिव पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बठिंडा को भेज कर सम्बंधित लोक सूचना अफसरों पर बनती कारर्वाई करने की मांग की है।
No comments:
Post a Comment