- मुख्यमंत्री ने DGP को दिए लोगों से कोरोना नियमों का पालन सख्ती से करवाने के आदेश
चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, इसके चलते बुधवार को पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू की मियाद में इजाफा कर दिया। नए आदेशों के तहत नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक हर रोज 8 घंटे तक लागू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्यभर में आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।
इनडोर आयोजन में 50 और आउटडोर में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। जिन 11 जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां पर इनडोर सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि आउटडोर सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक सभाओं और रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई पार्टी रैली करती भी है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। सामाजिक, धार्मिक, विवाह-शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी कटौती की गई है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP दिनकर गुप्ता को आदेश दिए हैं कि लोगों से कोरोना नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाए। मास्क पहनना जरूरी रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी बेहद जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग इकट्ठे हो सकेंगे। सिनेमा हॉल सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों के साथ ही खुलेंगें। मॉल में भी लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। अब मॉल में बनी दुकानों में सिर्फ 10 लोग एक साथ जा सकते हैं। अगर किसी ने भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
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