बठिंडा: पंजाब सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी नई पाबंदियों के अनुसार जिला बठिंडा के अंदर जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर बी श्रीनिवासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। आदेश अनुसार कोई भी स्टेट से बाहरी व्यक्ति एयर, रेल या सड़क मार्ग के द्वारा बठिंडा के अंदर तभी दाखिल हो सकेगा यदि उसके पास 72 घंटों से अधिक पुरानी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते से अधिक का टीकाकरण सर्टिफिकेट और कम से कम एक खुराक की वैक्सीनेशन लाजिमी हुई हो।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में सोमवार सुबह 6 से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक ब्रैड, सब्ज़ी और फ़्रूट की दुकानों खुली रहेंगी। इसके इलावा सोमवार प्रातःकाल 6 से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक सभी श्रेणियों की दुकानों समेत किरियाना की दुकाने खुलीं रहेंगी। इसके इलावा सारा हफ्ता मेडीकल स्टोर और घर-घर दूध पहुँचाने वाले लोगों को छूट है। सभी रेस्टोरैंट, होटल केफे की दुकान, फास्ट फूड, ढाबे, मिठाई और बेकरी की दुकानों आदि बंद रहेंगी और शाम 9 बजे तक घर में खानपान की सप्लाई देने के लिए काम कर सकते हैं। रैस्टोरैंटों में फास्ट फूड प्वाइंट की कोफी शाप और बैठने की कोई आज्ञा नहीं होगी।
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