सोमवार, 28 जून 2021

भुच्चो कलां में स्थित रायल एक्लेव कालोनी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करने पर प्रमोटर पर मामला दर्ज


बठिंडा.
भुच्चो कलां में स्थित रायल एक्लेव कालोनी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करने पर कैंट पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में बठिंडा डवल्पमेंट आथार्टी (बीडीए) ने कालोनी संचालक के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। इसमें डीए लीगल से राय लेने के बाद पुलिस ने प्रमोटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीडीए की तरफ से पुलिस के पास शिकायत दी गई कि भुच्चो कलां में बनी रायल एक्लेन कालोनी जिसके परमोटर केशव राम गुप्ता वासी पटेल नगर बठिंडा है के खिलाफ स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायत मिली थी कि कालोनी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। इसके बाद बीडीए की टीम ने भी मौके पर जांच की थी। जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर प्रमोटर के खिलाफ पंजाब अपार्टमेट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट 1955 के तहत केस दर्ज किया है जबकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

गौरतलब है कि भुच्चो कलां में बनी रॉयल एन्क्लेव कालोनी के रहने वाले नवीन अरोड़ा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस के पास काफी समय पहले लिखित शिकायत दी गई थी। मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित को इंसाफ के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा। हाईकोर्ट ने अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी बठिंडा को अरोड़ा पर हमला करने वाले आरोपी बाप-बेटों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशों के करीब चार महीने के बाद एफआईआर दर्ज की। इसमें भी एक आरोपी को नामजद किया गया है। घटना थाना कैंट के इलाके में आते भुच्चो कलां में बनी रॉयल एन्क्लेव कालोनी में 30 नवंबर 2020 को की है। थाना कैंट पुलिस को दिए बयान में भुच्चो कलां में बनी रॉयल एन्क्लेव कालोनी वासी नवीन अरोड़ा ने बताया कि उक्त कालोनी 2005 में ये काटी गई थी। कालोनी के प्रमोटर ने पुडा के मापदंडों के अनुसार कालोनी में सुविधाएं नहीं दी। जिसकी उन्होंने पुडा को कालोनी प्रमोटर केशव गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। जिसको लेकर केशव गुप्ता का मुलाजिम डिप्टी बांसल उसे शिकायत वापिस लेने के लिए दबाव बना रहा था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 30 नवंबर 2020 को वो अपने बेटे के साथ स्कूटर पर सवार होकर कालोनी से जा रहा था तो रास्ते में उसे आरोपी डिप्टी बांसल व उसके बेटे हनी बांसल ने घेर लिया। हनी बांसल के हाथ में कुल्हाड़ी थी। डिप्टी बांसल ने उसे दबोच लिया, इसी बीच हनी बांसल कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने वाला ही था कि लोगों के एकत्र होने पर दोनों फरार हो गए। इस सारे घटनाक्रम का वीडियो उसके बेटे ने मोबाइल पर कैद कर लिया था। नवीन ने बताया कि वो डर गया था। लेकिन अगले दिन उसने सबूतों के साथ एसएसपी बठिंडा के पास 1 दिसंबर 2020 को शिकायत की। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई उन्होंने 17 दिसंबर 2020 डीजीपी पंजाब को शिकायत भेजी। जब पुलिस ने मामले में एक्शन नहीं लिया तो उन्होंने हाईकोर्ट में सबूतों के आधार पर याचिका दायर की।

सबूतों समेत एसएसपी को दी थी शिकायत

अरोड़ा ने बताया कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2021 को एसएसपी बठिंडा को उनकी शिकायत के आधार पर आरोपियों कार्रवाई के आदेश दिए लेकिन चार महीने बाद में थाना कैंट पुलिस ने डिप्टी बांसल व उसके बेटे हनी बांसल पर एफआईआर दर्ज की। लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं। वही जो मामला दर्ज किया उसमें कालोनी में सुविधा नहीं देने की बात कही है जबकि हमले का जिक्र नहीं किया गया है व न ही इस बाबत धारा लगाई गई है। 


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