चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) की 5 वर्षीय लॉ कोर्स में दाखिले में वेटेज की याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं। जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया में पहले से ही देर हो चुकी है। एक सेमेस्टर से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब कोर्ट के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लिहाजा वे दाखिला प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि पीयू अगले सत्र से दाखिले में वेटेज देने पर दोबारा विचार करे। वे नहीं चाहते कि वकील दाखिले के समय कीमती समय कोर्ट से राहत मांगने में नष्ट करें। कोर्ट के दरअसल, छात्रों ने याचिकाओं में 10+2 में लीगल स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ जैसे विषय पढ़ने पर दाखिले में वेटेज मांगा था। यूनिवर्सिटी ने कहा कि बीकॉम एलएलबी ऑनर्स 5 वर्षीय कोर्स में वेटेज मिलेगा लेकिन बीए एलएलबी ऑनर्स 5 वर्षीय कोर्स में वेटेज का लाभ नहीं मिलेगा।
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