बठिडा: नगर निगम के चुनाव के लिए स्थानीय निकाय विभाग ने सितंबर में शहर की नई वार्डबंदी की। इसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के शहरी अध्यक्ष और पूर्व पार्षद एडवोकेट राजबिदर सिंह सिद्धू की याचिका पर सोमवार को केस की सुनवाई जस्टिस एजी मसीह और अशोक वर्मा के बैंच ने की। बैंच ने रिकार्ड छह जनवरी तक उनके घर पहुंचाने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई आठ जनवरी को तय की।
याचिककर्ता के वकील ने कहा कि नई वार्डबंदी में निकाय विभाग ने उनके एतराज दूर नहीं किए हैं। स्थिति ज्यों की त्यों है। हालांकि निकाय विभाग का कहना है कि याचिकाकर्ता के एतराज पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन विभाग ने उन्हें कोई जानकारी या कापी नहीं दी। कोर्ट में भी रिकार्ड पेश नहीं किया है। उन्होंने मांग की कि कोर्ट रिकार्ड मंगवाकर चेक करे। नई वार्डबंदी में कई इलाके प्रभावित हुए हैं। डडवाल ने बताया कि आठ जनवरी को सुनवाई दौरान फिर से बहस होगी। उन्हें उम्मीद है कि उस दिन फैसला हो जाएगा और फैसला उनके पक्ष में आएगा।
हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद नहीं सुने गए एतराज
याचिककर्ता राजबिदर सिंह सिद्धू ने रिव्यू पिटीशन दायर करते हुए कहा था कि नई वार्डबंदी पूरी तरह से गलत है। इससे पहले सितंबर में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी एतराज ध्यानपूर्वक सुने जाएं लेकिन निर्देश के बावजूद निकाय विभाग ने उनके एतराजों की सुनवाई नहीं की। वार्डबंदी में अनेक खामियां है। नई वार्डबंदी पंजाब म्युनिसिपल आर्डिनेंस नियम 95 का उल्लंघन है।
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