बठिंडा। सरकारी विभागों के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। जिसके तहत अब किसी भी सरकारी ऑफिस के अधिकारी 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है तथा प्रस्ताव पर 12 मार्च को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी हित धारकों के 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद मंत्रालय की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर इसे आखिरी रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी गाड़ियों- केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.’ मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए प्रस्ताव की जानकारी दी है।
एक बार मंजूरी मिलने के बाद नए नियम सभी सरकारी वाहनों पर लागू होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहन अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को रिन्यू कराने के लिए योग्य नहीं होंगे।
वाहन कबाड़ नीति की हाल में हुई है घोषणा
मंत्रालय ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल की 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल बाद ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्ट कराना होगा।
सरकार का तर्क है कि यह पुराने वाहन नए वाहन के मुकाबले 10-12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। जिक्रयोग है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत बेचकर नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से 5% की छूट दी जाएगी।
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