बठिंडा. पंजाब राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ की तरफ से एक शिकायत केस में सूचना का अधिकार एक्ट- 2005 के अधीन सूचना नहीं देने और पेशी से गैरहाजिर रहने के कारण केस को गंभीरता से लेते हुये जन सूचना अफसर, कार्यालय महाप्रबंधक, पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन बठिंडा को 10,000/- रूपये का जुर्माना लगाया है। बठिंडा निवासी संजीव गोयल (आर.टी.आई. एक्टिविस्ट) की तरफ से एक आर.टी.आई. आवेदन 15.02.2019 को लोकल बसों के करोड़ों रुपयों के बिलों के सम्बन्ध में नगर निगम बठिंडा में देकर जानकारी मांगी गई थी। उस आवेदन में से सिर्फ एक पैरा सहायक लोक सूचना अफसर की तरफ से 13 मार्च 2019 को जन सूचना अफसर, कार्यालय महा प्रबंधक, पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरशन बठिंडा को ट्रांसफर कर दिया गया था।
कई महीनों तक कोई सूचना नहीं मिलने पर 10 दिसंबर 2019 को इसकी शिकायत पंजाब राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ के पास फाइल कर दी गई थी जो कि कमिश्नर संजीव गर्ग की कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया था। यह केस अभी चल रहा है। जन सूचना अफसर पेशीयों के दौरान कार्यालय महा प्रबंधक, पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बठिंडा की और से मांगी गई सूचना नगर निगम बठिंडा के पास होने और निगम की तरफ से पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बठिंडा के पास होने की बात कहते रहें । फिर इस केस में नगर निगम बठिंडा को भी शामिल किया गया। 21 अक्टूबर 2020 को दोनों कार्यालयों के जन सूचना अफसरों को पेशी से गैर हाजिर होने पर शो कॉज नोटिस भी निकाले गए थे। निगम की तरफ से सूचना पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बठिंडा द्वारा देने की बात फिर से रखी गई।
जन सूचना अफ़सर, कार्यालय महा प्रबंधक, पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बठिंडा की तरफ से 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाने वाली सूचना को 2 सालों से भी ज्यादा समय में नहीं देने पर, सूचना चाहने वाले को अपेक्षित जानकारी देने में देरी करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कार्यालय महा प्रबंधक, पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बठिंडा की तरफ से अगली पेशी 24 मई 2021 पर 10,000 रुपये के जुर्माने की रकम सरकारी खजाने में भरने व चालान की रसीद की कॉपी जमां करवाने को कहा है। वही मांगी गई सूचना आर.टी.आई. आवेदन कर्ता को और उसकी एक कॉपी पंजाब राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ के पास जमां करवाने का आखिरी अवसर दिया गया है।
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