बठिडा: नगर निगम बठिडा के आउटडोर मीडिया को ठेके पर देने के मामले में निगम व ठेकेदारों के बीच चल रहे विवाद के कारण निगम को हर माह से 27 से 30 लाख रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार की तरफ से हाई कोर्ट में दायर किए गए मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2021 तय की है। इसके साथ हाई कोर्ट की तरफ से टेंडर पर लगाई गई स्टे अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।
गौर होकि निगम ने शुभम क्रिएटर्स, आईएस ट्रेडिग कंपनी तथा लवली टीवी सेंटर की बिड तकनीकी कारणों की वजह से रद की थी। शुभम क्रिएटर्स व अन्य दो ग्रुपों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 12 मार्च को हाई कोर्ट ने निगम को फाइनल फैसले को स्वीकार करने की शर्त के साथ कांट्रेक्ट में आगे बढ़ने की परमिशन दे दी। 11 मार्च को वर्क आर्डर इश्यू होने के बाद 20 मई को कन्हैया एडवरटाइजर ने हाई कोर्ट केस का हवाला देते हुए काम से इन्कार कर दिया, जिस पर निगम एसई ने कंपनी की ईएमडी जब्त करने व फर्म के टेंडर में शामिल होने पर रोक लगा दी। 29 जून, 2020 को कन्हैया एडवाइजर ने इस निर्देश को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। निगम ने 10 जुलाई, 2020 को पुराने निर्देश वापस ले लिए।
कोरोना की वजह से हालातों को देखते हुए निकाय विभाग ने 15 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर 6 माह की लाइसेंस फीस माफ करने के अलावा आधे मीडिया यूनिट को छोड़ने का आप्शन दे दिया। इसके बाद निगम ने लीगल की राय से स्पीकिग आर्डर जारी कर दिए तथा पुन: 50 फीसदी मीडिया को अवार्ड करने को टेंडर प्रोसेस किया गया जिसके बाद 29 अक्टूबर को पुन हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हालांकि दिसंबर 2020 में निगम ने स्टे रद करने की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे यथावत रखते हुए सुनवाई की तारीख दे दी है। वहीं निगम को पिछले नौ माह में करीब 1 से 2 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है।
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