शनिवार, 10 अप्रैल 2021

पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर 7 लाख की ठगी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार 18 मई 2016 को लंबी थाना में किया था पुजारी परिवार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज

 



बठिंडा
। मुक्तसर के हलका लंबी में एक परिवार को पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर 7 लाख रुपए की ठगी मारने के मामले में नामजद बठिंडा के एक पुजारी परिवार के फरार तीन अन्य आरोपियों को आज लंबी पुलिस ने बठिंडा में छापामारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान शमिंदर कौर, बबली और मंजीत कौर वासी काली माता मंदिर माडल टाउन फेस-1 बठिंडा के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार श्री जय दुर्गा काली माता मंदिर माडल टाउन फेस-1 के पुजारी परिवार ने लंबी के निवासी एक परिवार को वर्ष 2015 में पुत्र प्राप्ति के लिए 7 लाख रुपए लिए थे। उक्त पुजारी परिवार ने जगमीत सिंह को दिए समय के अनुसार उनके घर में पुत्र तो क्या पैदा होना था, गर्भ तक नहीं ठहरा। पीड़ित परिवार की शिकायत पर लंबी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 18 मई 2016 को एफआईआर नंबर 64 के तहत धारा 420, 120बी के तहत पुजारी विश्वनाथ, बबली, शमिंदर कौर, मंजीत कौर, नीतू, रीतू, प्रमोद, हैप्पी के खिलफ केस दर्ज कर लिया था। उक्त मामले में फरार चली रही  शमिंदर कौर, बबली और मंजीत कौर वासी काली माता मंदिर माडल टाउन फेस-1 बठिंडा को शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई बलराज सिंह ने पुलिस टीम के साथ बठिंडा से अरेस्ट कर लिया। इस मामले में अभी हैप्पी फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। वहीं काली माता मंदिर कमेटी की आेर से निकाले जाने के बावजूद उक्त परिवार मंदिर बने पुजारी घर को खाली नहीं कर रहे है। मंदिर कमेटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी पुजारी परिवार के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसके संबंध में 2018 में हाईकाेर्ट ने एसएसपी बठिंडा को जांच के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए थे लेकिन तीन साल भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मंदिर कमेटी भी नहीं दे रही ध्यान
काली माता मंदिर माडल टाउन फेस-1 बठिंडा के पुजारी घर पर कब्जा कर रहे पुजारी परिवार के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की वहीं मंदिर कमेटी भी पिछले तीन साल से चुप्पी धारण किए हुए हैं। कमेटी ने उसके बाद इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। जब इस संबंध में मंदिर कमेटी के महासचिव संदीप पाठक से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट की ओर से 2018 में एसएसपी बठिंडा को मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे लेकिन आज तीन साल बीतने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। 

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