बठिंडा. पंजाब राज्य बिजली निगम की तरफ से ग्राहक को लगाए गए जुर्माने को लेकर जिला अदालत की तरफ से जारी आदेश की पालना नहीं करने पर बिजली निगम के चेयरमैन, एक्सीयन व संबंधित जिम्मेवार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। इस बाबत सिविल कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिविजन बठिंडा ने 25 मई 2021 को सुबह 10 बजे तक कोरट में पेश होकर पक्ष रखने की हिदायत दी है। इस बाबत समाज सेवी हरमेश बांसल की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि बिजली निगम बठिंडा की तरफ से उनके खिलाफ बिजली चोरी के एक मामले में केस दायर करवाया था व उसे दो लाख 40 हजार 439 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भरने के लिए कहा था। यही नहीं इस दौरान बिजली निगम ने उसके संस्थान का कनेक्शन भी काट दिया व उक्त राशि भरे बिना बिजली शुरू करने से मना कर दिया। बिजली निगम के नोटिस व आदेश के खिलाफ उन्होंने जिला अदालत में सिविल जज जूनियर डिविजन के पास याचिका दायर की थी। इसमें प्रमुख तौर पर बिजली निगम के चेयरमैन विणु प्रसाद, एक्सीयन बठिंडा हरदीप सिंह सिद्धू, बलजिंदर सिंह को पार्टी बनाया गया था। एडवोकेट अश्वनी कुमार गर्ग व एडवोकेट सोहन सिंह ने मामले में पैरवी करते तर्क दिया था कि बिजली निगम एक बार चोरी का केस दर्ज करने के बाद जुर्माना तय करने का अधिकार नहीं रखता है बल्कि उक्त केस में अदालत ही फैसला करती है कि उक्त मामले में चोरी का केस बनता है या फिर कितना जुर्माना व सजा दी जाए। उनके तर्क पर अदालत ने बिजली निगम को निर्देश दिया था कि वह तय किए जुर्माने का 20 फीसदी राशि उपभोक्ता से जमा करवाकर उसका कनेक्शन बहाल करे व मामले की अंतिम सुनवाई के बाद ही अगली कारर्वाई अमल में लाई जा सकेगी। जारी किए आदेश के बाद बिजली निगम ने उपभोक्ता से न तो 20 फीसदी राशि भरवाई और न ही उसका कनेक्शन बहाल किया। इसे लेकर उपभोक्ता ने फिर से अपील कर इसे अदालत की अवमानना कहा था। इसी अपील पर कोर्ट ने अब तीनों संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 25 मई को पेश होने के आदेश दिए है।
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Kako hitro dvigniti denar z Vavade po igranju slotov Pri Vavada hitrost
dviga denarja po igranju slotov ni odvisna od sreče, temveč od treh
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2 हफ़्ते पहले

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