कोरोना के चलते केंद्र और पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर तक परिवहन नियमों में दी थी छूट, लेकिन अब होगी सख्ती
बठिंडा। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र यानि आरसी की वैधता खत्म हो गई है और नए साल में अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो इससे पहले 31 दिसंबर 2020 तक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को रिन्यू करवा लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 31 दिसंबर के बाद से यानी नए साल में भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है।
सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों के मुताबिक, नए साल में अगर आपके वाहन के सभी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हुए तो आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें देशभर में फैली महामारी के चलते केंद्र सरकार ने परिवहन नियमों में छूट देते हुए डीएल और आरसी रिन्यू की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी।
31 दिसंबर तक नहीं होगी कोई कार्रवाई
परिवहन विभाग ने बताया था कि मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानि जिन लोगों के ये दस्तावेज मार्च 2020 से एक्सपायर हो रहे थे, उनसे अभी चालान नहीं वसूला जा रहा था, लेकिन जनवरी 2021 से ऐसा नहीं होगा। परिवहन विभाग ने साफ-साफ कहा है कि अब न तो डेडलाइन बढ़ाई जाएगी और न ही चालान में छूट मिलेगी।
लाइसेंस नहीं रहने पर 5 हजार का जुर्माना
दोपहिया वाहन चलाते समय अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं या उसकी वैधता खत्म हो गई है तो 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं कोरोना के चलते आरटीओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट की लंबी लाइन है, जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट मिलने में परेशानी हो सकती है। यानी आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है।
ये हैं लाइसेंस रिन्यू करवाने के स्टेप्स
परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in जाना होगा। “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर क्लिक करें इसके बाद “डीएल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा यहां पर आपको अपना डीएल नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
किसी नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा। {आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरिफाई किया जाएगा। { इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा।