बुधवार, 10 फ़रवरी 2021

शिरोमणि अकाली दल के 22 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद करने पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई आज


बठिडा:
रामपुरा फूल विधानसभा हलका के अधीन पांच नगर पंचायतों के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के 22 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद करने पर दायर की गई याचिका पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की। शिअद की इस याचिका के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी याचिका डालकर उनका पक्ष लेने की अपील की थी। याचिका की सुनवाई वीरवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश अर्चना चौधरी और संजय कुमार के बेंच की ओर से की जाएगी। अकाली दल ने इस मामले में पंजाब सरकार के अलावा नगर पंचायतों के चुनाव के लिए लगाए गए रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी पार्टी बनाया है।
याचिका में अकाली दल ने आरोप लगाया है कि सियासी दबाव के नीचे उनकी पार्टी से संबंधित उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि नामांकन पत्र रद्द करने संबंधी एतराज भी चुनाव अधिकारियों की ओर से उम्मीदवारों को नहीं बताए गए। बिना वजह एतराज लगाकर नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। शिरोमणि अकाली दल के किसान विग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने बताया कि इससे पहले ब्लाक समिति तथा जिला परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस ने धक्केशाही की थी। इसके बाद सहकारी सभाओं के चुनाव में भी धक्केशाही करते हुए कांग्रेसियों को नामजद कर दिया। अब रामपुरा फूल विधानसभा हलके के अधीन पांच नगर पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने वाले अकाली उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी रद कर दिए गए हैं। उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। मलूका ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रत्यक्ष हार को देखते हुए अकाली उम्मीदवारों के कागज रद्द करवाएं हैं। वह इस मामले संबंधी डीसी कम जिला चुनाव अधिकारी को भी अवगत करवाया था। लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण ही उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लिया है। नगर पंचायत मलूका के सात, भगता भाई का के दो, कोठा गुरु के चार, मेहराज के पांच तथा भाई रूपा के चार अकाली उम्मीदवारों के कागज रद किए गए हैं।
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