बठिंडा. थाना महिला पुलिस ने गांव कोटशमीर निवासी एक युवती को दहेज के लिए मानसिक व शरीरिक तौर पर प्रताड़ित करने और धमकियां देने के आरोप में पति समेत सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़िता की तरफ से दी गई लिखित शिकायत की जांच पड़ताल करने के बाद की है। फिलहाल आरोपिताें की गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस को शिकायत देकर निधी शर्मा निवासी गांव कोटशमीर ने बताया कि उसकी कुछ समय पहले शादी संगरूर जिले के लेहरागागा निवासी गगनदीप शर्मा के साथ हुई थी। पीड़िता के अनुसार उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत अनुसार उसके ससुराल वालों को दहेज दिया था, लेकिन उनका लालच काफी बढ़ गया और शादी के कुछ समय बाद उसे ओर दहेज लेकर आने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं उसे मानसिक के अलावा शरीरिक तौर पर तंग परेशान किया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार उसके ससुराल वाले उसे दहेज लेकर नहीं आने पर उसे धमकियां आदि देने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वह अपने मायके गांव कोटशमीर आकर रहने लगी और मामले की शिकायत एसएसपी बठिंडा को दी। एसएसपी के आदेशों पर थाना महिला पुलिस ने मामले की पड़ताल करने के बाद आरोपित पति गगनदीप शर्मा, ससुर बिहारी लाल शर्मा व सास परमजीत कौर पर दहेज प्रताड़ना समेत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
मौड़ पुलिस ने जुआं खेलते चार लोगों को गिरफ्तार कर 1970 की नगदी बरामद की
बठिंडा. थाना मौड़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मौड़ मंडी से जुआ खेलते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1970 रुपये की नकदी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपितों पर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया है। थाना मौड़ के हवलदार गुरचरण सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि मौड़ मंडी स्थित कृष्णा मंदिर सामने दाना मंडी के पास कुछ लोग सरेआम जुआ खेल रहे है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर आरोपित विक्की हलवाई निवासी मौड़ मंडी, मंगा सिंह निवासी गांव मौड़ चढ़त सिंह, अमृतपाल सिंह निवासी मौड़ खुर्द और माढ़ा सिंह निवासी मौड़ मंडी को जुआ खेलते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया और उनके पास से 1970 रुपये की नकदी मौके पर बरामद की गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया।
नाइट कर्फ्यू में बाहर घूमने वाले व्यक्ति पर दर्ज किया केस, गिरफ्तार किया
बठिंडा. थाना संगत पुलिस ने नाइट कर्फ्यू की उल्लंघना करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया है। थाना संगत के एएसआइ चरणजीत सिंह के अनुसार बीती शनिवार को पुलिस टीम ने गांव डूमवाली के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान डबवाली निवासी शाम लाल रात आठ बजे के बाद बेवजह सड़क पर घूम रहा था। जब उसे नाइट कर्फ्यू में घूमने का कारण पूछा, तो वह कोई जबाव नहीं दे सका। जिसके चलते उसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की उल्लंघना करने के आरोप में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया
महिला सहित चार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गोलिया, गांजा व शराब बरामद
बठिंडा. जिला पुलिस ने बीती शनिवार को विभिन्न जगहों से एक महिला समेत चार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2500 नशीली गोलियां, 4 किलो गांजा और 16 बोतल हरियाणा मार्का शराब बरामद की है। पकड़े गए आरोपितों पर संबंधित थानों में नशा विरोधी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कैनाल कालाेनी के एएसआइ गुरतेज सिंह के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि अमरपुरा बस्ती निवासी महिला सीतो कौर नशा बेचने का काम करती है। सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला को बंगी नगर से गिरफ्तार कर उसके पास से चार किलो गांजा बरामद किया। जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी तरह थाना नथाना के एएसआइ गुरदीप सिंह ने गांव चक बख्तू के पास की नाकाबंदी के दौरान शक के आधार पर मोटरसाइकिल सवार आरोपित गुरसेवक सिंह व हरमिंदर सिंह निवासी गांव चक फतेह सिंह वाला को रोककर उनके सामान की तलाशी ली, तो उनके पास से 2500 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपितों को मौके पर गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा थाना तलवंडी साबो के एएसआइ गुरदास सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव जग्गा राम तीर्थ निवासी गुरलाल सिंह को 16 बोतल हरियाणा मार्का शराब समेत गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित हरियाणा से शराब लाकर उसे गांव में बेचता था। पुलिस ने आरोपित पर एक्सयाइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला:3 साल बाद परिवार को 30 लाख का मिलेगा मुआवजा
बठिंडा। 2017 में बठिंडा बरनाला रोड पर स्थित गांव भुच्चो खुर्द के पास हादसे में जान गंवाने वाली सरकारी स्कूल टीचर के परिवार को तीन साल बाद अदालत से इंसाफ मिला है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उक्त मामले में पीड़ित परिवार को 1 अप्रैल काे 30 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया।
8 नवंबर 2017 को सुबह करीब 8 बजे मनदीप खिच्ची (30) पत्नी अशोक कुमार निवासी बाबा फरीद नगर जो सरकारी स्कूल में बतौर एसएस मिस्ट्रेस के पद पर तैनात थीं, बठिंडा से लिबड़ा कंपनी के एक प्राइवेट बस में सवार होकर अपनी ड्यूटी पर जा रही थीं। बस को गुरप्रीत सिंह चला रहा था। सामने जा रही पीआरटीसी की बस को पीछे से लिबड़ा कंपनी की बस ने टक्कर मार दी थी। हादसे में मनदीप की मौत हो गई।
पुलिस ने बस चालक गुरप्रीत सिंह के खिलाफ थाना कैंट बठिंडा में लापरवाही व तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया था। पत्नी की मौत के बाद पति अशोक कुमार जो ईटीटी टीचर हैं ने ट्रिब्यूनल में बस चालक, लिबड़ा कंपनी बस के संचालक तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस किया था। जज अमित थिंद ने आदेश दिया कि 30,62,680 रुपए 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ मुआवजा दिया जाए।