बठिडा. स्थानीय निकाय विभाग ने 125 वर्ग गज के मकान पर सीवरेज व पानी की मुफ्त दी जा रही सुविधा बंद कर दी है। अब 125 वर्ग गज के मकान वालों को भी सीवरेज-पानी का बिल अदा करना होगा। निकाय विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही इसे इसी अप्रैल महीने से लागू कर दिया है। विभाग ने 125 वर्ग की सीमा कम करके केवल 50 गज कर दी है, वह भी केवल जरूरतमंद लोगों के लिए। अब केवल 50 वर्ग गज के जरूरतमंद मकान मालिक को ही बिल में छूट मिलेगी। इस छूट में भी दो शर्तें लगा दी गईं है। 50 गज के उस मकान को ही बिल में छूट मिलेगी जोकि कम सुविधाओं वाला इलाका है। इसके साथ ही यह शर्त भी है कि वह मकान सिगल स्टोरी ही होना चाहिए। अगर डबल स्टोरी मकान हुआ तो उसे भी बिल की अदायगी करनी पड़ेगी। अगर 50 गज का मकान तमाम सुविधाओं वाले इलाके में है तो उसे भी यह छूट नहीं मिलेगी। निकाय विभाग के अनुसार प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए दो क्षेत्र बनाए हुए हैं, जिसमें क्षेत्र नंबर एक में अधिक सुविधाओं वाला इलाका शामिल किया गया है, जबकि क्षेत्र नंबर दो में कम सुविधाओं वाला एरिया है। इसलिए केवल कम सुविधाओं वाले एरिया के खपतकारों को ही इस बिल में छूट मिलेगी, परंतु यह मकान भी सिगल स्टोरी ही होना चाहिए। 2022 में विधान सभा चुनाव होने हैं और ठीक उससे पहले साल में पानी सीवरेज के बिलों में दी गई छूट खत्म करना सत्ताधारी पार्टी को महंगा पड़ सकता है। लेकिन शहर में नहरी पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए नगर निगम को यह पानी सीवरेज के बिलों की माफी खत्म करना जरूरी है। दरअसल विश्व बैंक की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये का फंड दिया जाना है।
गैर रिहायशी का डबल हो जाएगा बिल
विभाग ने सीवरेज-पानी के बिलों में वृद्धि नहीं की है। इस
चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुराने रेट ही लागू रहेंगे, परंतु इसके बाद अप्रैल 2022 से रिहायशी बिल में पांच फीसद
की वृद्धि लागू की जाएगी। निकाय विभाग ने बेशक अगले वित्तीय वर्ष से रिहायशी
मकानों पर सीवरेज और पानी के बिल में पांच फीसद की वृद्धि करने की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही इसी
नोटिफिकेशन यह भी कहा गया है कि गैर रिहायशी बिल्डिगों व फर्मों पर यह रेट अगले
वित्तीय साल से दुगना हो जाएगा। इसी महीने से लागू होगी नोटिफिकेशन
नगर निगम
के एसई (सुपरिटेंडेंट इंजीनियर) किशोर चंद बांसल ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग की
यह नोटिफिकेशन बीती एक अप्रैल से लागू हो गई है। अगर इस नोटिफिकेशन संबंधी किसी ने
कोई और जानकारी लेनी हो तो वह नगर निगम कार्यालय में आकर संबंधित अधिकारी के साथ
संपर्क कर सकता है। अब इस तरह से वसूल किए जाएंगे बिल
- मकान बिल
- 125 वर्ग गज : 100 रुपये प्रति महीना
- 126 से 250 वर्ग गज तक : 105 रुपये प्रति महीना
- 251 से 500 वर्ग गज तक : 140 रुपये प्रति महीना
- 501 गज से लेकर ऊपर तक : 280 रुपये प्रति महीना