Tuesday, February 2, 2021

कोर्ट में जमानत दिलवाने के लिए रिकार्ड पेश करने के लिए एएसआई रामपुरा ने मांगी 5 हजार की रिश्वत, विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार


बठिंडा.
विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा ने मामूली झगड़े में कोर्ट में लाभ दिलाने का झांसा देकर एक एएसआई ने प्रभावित पक्ष से पांच हजार की रिश्वत मांगी। इसमें प्रभावित पक्ष के परिजनों ने मामले की शिकायत विजिलेंस विभाग के पास कर दी जिसमें टीम ने रंगेहाथों आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। जानकारी अनुसार विजीलेंस ब्यूरो रेंज बठिंडा की तरफ से मंगलवार को एएसआई बलदेव सिंह थाना सीटी रामपुरा को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए शिकायतकर्ता ज्योति बेटी हंसराज सिंह के घर से रंगेहाथों गिरफ़्तार किया गया है।

सीनियर कप्तान पुलिस विजीलैंस ब्यूरो रेंज बठिंडा डा. नरिन्दर भार्गव ने इस बारे जानकारी देते बताया कि शिकायतकर्ता ज्योति बेटी हंसराज सिंह पुत्र साधु राम निवासी गली नंबर 8 गांधी नगर रामपुरा फूल जिला बठिंडा ने विजीलेंस ब्यूरो बठिंडा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि साल 2018 में उसका और उसके परिवारिक सदस्यों का पड़ोसी के साथ मामूली झगड़ा होने के कारण पड़ोसी की तरफ से थाना सीटी रामपुरा में शिकायत दर्ज की गई थी। जिस पर उसे और उसके परिवारिक सदस्यों के ख़िलाफ थाना सीटी रामपुरा में मुकदमा नंबर 132 तिथि दो अक्तूबर 2018 को धारा 332,353,148,186,149 आई.पी.सी दर्ज रजिस्टर कर दिया गया। जिस बारे में उनको कुछ पता नहीं लगा। एसएसपी नरिंदर भार्गव ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने का पता लगने और शिकायतकर्ता रोशनी और उसकी माता ने पहले जमानत माननीय अदालत से 21 जनवरी 2021 को करवाने के लिए आवेदन किया था। इस दौरान थाना सीटी रामपुरा के ए.एस.आई. बलदेव सिंह की तरफ से उनके घर आकर उनकी मदद करने के बदले उसकी माता से 8 हजार रिश्वत मांगी। अब शिकायतकर्ता की तरफ से अपने वकील के माध्यम से अपने पिता और भाई की पहले जमानत करवाने के लिए माननीय अदालत बठिंडा में दी अर्जी में अदालत की तरफ से थाना सीटी रामपुरा के पास तारीख़ 29 जनवरी 2021 को रिकार्ड पेश करने के लिए कहा गया था परन्तु एएसआई बलदेव सिंह ने रिकार्ड पेश नहीं किया। 31 जनवरी 2021 को ए.एस.आई. बलदेव सिंह ने अपने मोबाइल फोन से उसके मोबाइल फोन पर कहा कि "मैं अदालत में रिश्वत मिलने के बाद ही रिकार्ड पेश करेगा। नरिन्दर भार्गव ने बताया कि इस रिश्वत की मांग संबंधी शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल फ़ोन में बातचीत रिकार्ड कर ली और पांच हजार रुपए रिश्वत देने का झूठा वायदा किया गया। माननीय अदालत की तरफ से मंगलवार दो फरवरी 2021 तक रिकार्ड पेश करने का समय दिया गया था।

नरिन्दर भार्गव ने बताया कि सरकारी गवाह बलजीत सिंह ए.डी.ओ. कृषि विकास अफसर ब्लाक बठिंडा और सुखवीर सिंह सोढी फील्ड अफ़सर बठिंडा की हाजिरी में मंगलवार को पांच हजार रुपए रिश्वत लेते ए.एस.आई. बलदेव सिंह को शिकायतकर्ता रोशनी के घर रामपुरा फूल में रंगे हाथ गिरफ़्तार किया गया। इस सबंध में मुकदमा नंबर 3  तिथि दो फऱवरी 2021 को  थाना विजिलेंस ब्यूरो रेंज बठिंडा में ए.एस.आई बलदेव सिंह थाना सीटी रामपुरा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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