ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों 9193 लोगों के काटे चालान, 2949 चार पहिया वाहनों को किया टो बठिंडा. ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जिला ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 9 माह में 9193 लोगों के चालान काटे जबकि 2949 चार पहिया व 29 दो पहिया वाहनों को टो किया गया। इसमें पुलिस विभाग ने 14 लाख 86 हजार 100 रपए का जुर्माना इन वाहन मालिकों से वसूल किय है। इस दौरान पुलिस की कारर्वाई इस मामले में संदिग्ध रही कि नियमों को ताक पर रखकर चल रहे जुगाड़ू वाहनों पर पुलिस ने किसी तरह की कारर्वाई नहीं की है। इस बाबत सीनियर कप्तान पुलिस बठिंडा की तरफ से आर.टी.आई. एक्ट-2005 के अधीन जानकारी मांगी गई थी। इसमें मिली सूचना में इंचार्ज सिटी ट्रैफिक पुलिस बठिंडा की रिपोर्ट के अनुसार 1 अगस्त 2020 से 20 अप्रैल 2021 तक ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों के संबंध में जानकारी दी है। इस जानकारी में आर.टी.ओ. के 9193 चालान सिटी ट्रैफिक पुलिस बठिंडा की तरफ से किए गए हैं और 3615 नकद राशि चालान के वसूल किए है।
आर.टी.आई.एक्ट-2005 के अधीन मिली सूचना में इंचार्ज सिटी ट्रैफिक पुलिस बठिंडा की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 माह तक कुल 2949 चार पहियाँ वाहनों को टो किया गया हैं और उनका जुर्माना 14,74,500 रूपये है। 29 दो पहियाँ वाहनों को टो कर जूर्माना 11,600 रूपये वसूल किया गया है।
दूसरी तरफ बठिंडा जिले में पिछले कई समय से जुगाड़ू वाहनों व दो पहिया वाहनों के पीछे रेहड़ी फिट करवाने वाले वाहनों की संख्या में दिन व दिन इजाफा हो रहा है और जिला बठिंडा ट्रैफिक पुलिस इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और न ही बठिंडा प्रशासन के ध्यान में इस तरह के वाहन आ रहे जबकि इस तरह के वाहन हादसों का सबब बन रहे हैं। जुगाड़ू वाहनों के पीछे रेहड़ी फिट करवाकर प्राइवेट वाहनों को कमर्शियल वाहनों के तौर पर सरेआम सड़कों, गलियों, बाज़ारों, मुहल्लों, हाई वे, जी.टी. रोड़, चौराहों आदि पर सरपट और बेपरवाह हो कर दौड़ा रहे हैं।
आरटीआई एक्टीवस्ट व ग्राहक जागों के सचिव संजीव गोयल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सड़कों पर जा रहे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। कुछ एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी वाले भी दो पहिया वाहनों के पीछे रेहड़ी फिट करवाकर 10 से 12 एलपीजी सिलेंडर भर कर सरेआम सड़कों, गलियों, बाज़ारों, मुहल्लों, हाईवों, जी.टी. रोड, चौराहों आदि पर जाते आम देखे जा सकते है जबकि एलपीजी सिलिंडर रिफिल की डिलीवरी करने के लगभग 27.60 रूपये प्रति सिलेंडर गैस एजेंसी/डीलर/कंपनी को मिलते हैं। ऐसे वाहनों पर एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी करने जाते समय रास्ते में डिलीवरी मैन या पब्लिक का कोई जान-माल का नुक्शान हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी बठिंडा प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, गैस एजेंसी, गैस डीलर, गैस कंपनी, गैस एजेंसी के कर्मचारी या पब्लिक की होगी बताया जाये ?
इस संबंध में जुगाड़ू वाहनों के पीछे रेहड़ी फिट करवाने की शिकायत 08 अप्रैल 2021 को केन्द्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गड़करी और पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुल्ताना, मुख़्यमंत्री पंजाब, डी.जी.पी. पंजाब, सीनियर कप्तान पुलिस बठिंडा, डिप्टी कमिश्नर बठिंडा को की गई थी। डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब चंडीगढ़ के पत्र नंबर 10454 मिति 27 अप्रैल 2021 के माध्यम से सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बठिंडा को मोटर गाड़ी एक्ट-1988 और इसके तहत बनाए गये रूल्स अनुसार तुरन्त कारवाई करते हुए शिकायत कर्ता और डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब चंडीगढ़ को रिपोर्ट भेजने को लिखा गया है।
फोटो -बठिंडा की सड़कों में वाहनों को मोडिफाई कर जुगाडू वाहन बनाकर चलाते लोग जिसकी तरफ पुलिस व प्रशासन किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं। फोटो-सुनील